लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

LiveLaw News Network

10 Oct 2021 12:40 PM GMT

  • लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

    केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी, आशीष मिश्रा को रविवार रात करीब 11 बजे यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य कल सोमवार को लखीमपुर खीरी कोर्ट में आशीष मिश्रा की हिरासत की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल करेगा। मिश्रा पर पिछले रविवार को लखीमपुर खीरी में किसानों का विरोध करने पर उन्हें कार से कुचलने और उनमें से 4 की हत्या करने का आरोप लगाया गया है।

    रविवार सुबह 11 बजे आशीष मिश्रा यूपी पुलिस द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार लखीमपुर खीरी में अपराध शाखा कार्यालय के सामने पेश हुआ था। इसके बाद रविवार दोपहर करीब एक बजे 12 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लखीमपुर जेल भेज दिया गया।

    अजय मिश्रा को लखीमपुर खीरी की हालिया हिंसक घटना के संबंध में हत्या, आपराधिक साजिश के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में पहले ही नामज़द किया जा चुका है, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से चार को कथित तौर पर एक वाहन द्वारा कुचल दिया गया था।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मिश्रा ने 10 लोगों के वीडियो और हलफनामे उपलब्ध कराए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि घटना के समय, वह उस कार के अंदर नहीं था, जिसने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला।

    यूपी पुलिस की एसआईटी ने गुरुवार को इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर मामले में पेश होने को कहा था।

    उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव सहित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग पहले ही नियुक्त कर दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई जांच पर अपना असंतोष दर्ज किया, जिसमें 8 लोगों के मरने का दावा किया गया था, जिनमें से चार किसान प्रदर्शनकारी थे, जिन्हें काफिले में केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के वाहनों द्वारा कथित रूप से कुचल दिया गया था।

    सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जब साल्वे ने कहा कि पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को समन जारी किया है, तो पीठ ने पूछा कि क्या सभी हत्या के मामलों में यही नियम है।

    मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से साल्वे से कहा,

    "हम योग्यता के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। आरोप 302 (आईपीसी की धारा 302 हत्या के अपराध) का है। उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अन्य मामलों में अन्य लोगों के साथ करते हैं।"

    पीठ ने कहा कि यह 8 लोगों की निर्मम हत्या का मामला है और ऐसे में पुलिस आमतौर पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। पीठ ने यह भी बताया कि प्रत्यक्षदर्शी के स्पष्ट बयान हैं।

    पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "जो भी इसमें शामिल है, उसके खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए।"

    इस मामले में जनहित याचिका उत्तर प्रदेश के दो वकीलों द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें लखीमपुर खीरी की हालिया हिंसक घटना की समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

    उन्होंने संबंधित नौकरशाहों के साथ केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप और निर्देश देने की मांग की है ताकि हिंसा की प्रथा को रोका जा सके।

    यह दावा करते हुए कि हाल ही में हिंसा अब देश में राजनीतिक संस्कृति बन गई है, वकीलों शिव कुमार त्रिपाठी और सी.एस. पांडा द्वारा लिखे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच की प्रार्थना की गई है।

    आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि पूरी घटना "पूर्व नियोजित" थी और पूरी "साजिश भाजपा मंत्री और उनके बेटे द्वारा रची गई थी" जिन्होंने गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया था। प्राथमिकी में 15-20 अज्ञात व्यक्तियों का भी आरोपी के रूप में उल्लेख है।

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