पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी गढ़चिरौली में आदिवासी ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

Sharafat

24 Aug 2022 4:36 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी गढ़चिरौली में आदिवासी ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कुछ गांवों के आदिवासियों के लिए पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के आभाव होने पर स्वत: संज्ञान लिया है।

    ग्रामीणों के एक पत्र के आधार पर यह नोट किया गया कि सरकार मानसून के पांच महीनों के दौरान आदिवासियों के लिए एक नाव और नाविक भी उपलब्ध कराने में विफल रही, जबकि उनके आसपास पूरी तरह से जलभराव हो जाता है।

    जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस जीए सनप ने एक एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया और मुख्य सचिव और राजस्व और आदिवासी कल्याण जैसे विभिन्न अन्य विभागों के माध्यम से राज्य को नोटिस जारी किया।

    बेंच ने नोट किया,

    " बिजली की अनुपलब्धता, पानी की अनुपलब्धता, आवश्यक चिकित्सा सेवाओं की अनुपलब्धता, शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता आदि जैसे मुद्दे पांच महीने की अवधि के दौरान आदिवासी ग्रामीण में गंभीर मोड़ लेते हैं और ये सभी सुविधाएं वहां लगभग न के बराबर हैं।"

    इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है।

    " लगभग आधे वर्ष के लिए ग्रामीणों को वनरोपण सुविधाओं से वंचित करने से ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है, जो सभी आदिवासी हैं, इसलिए, हम इस याचिका का संज्ञान लेते हैं और निर्देश देते हैं कि एक अनुभवी वकील को कोर्ट की सहायता के लिए नियुक्त किया जाए।। "

    पीठ ने एडवोकेट रेणुका शुक्ला को न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता के लिए नियुक्त किया।

    पीठ ने कहा कि वेंगनूर जिले के गढ़चिरौली के भीतर वेंगनूर, सुरगांव, अडांगेपल्ली, पडकोटोला जैसे दूरदराज और अलग-अलग गांवों में रहने वाले आदिवासी घने जंगल से घिरे हैं और दीना नदी परियोजना के पानी के पास रहते हैं।

    आदिवासियों ने बताया कि बरसात के दिनों में दीना बांध कन्नमवार जलाशय का पानी इन गांवों को चारों तरफ से घेर लेता है। नतीजतन, ये गांव लगातार कम से कम पांच महीने तक दुनिया के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कटे रहते हैं और इस कठिन समय के दौरान आदिवासी केवल नावों के माध्यम से बाहरी दुनिया तक पहुँच सकते हैं, एक ऐसी सवारी जो खतरे और जोखिम से भरी होती है।

    हालांकि, चूंकि इन मुद्दों पर राज्य से बहुत कम योगदान था, इसलिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व और वन मंत्रालय, गृह सचिव, स्वास्थ्य विभाग समाज आदिम जाति कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं नागपुर, जिला कलेक्टर गढ़चिरौली एवं पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और आठ सप्ताह में जवाब मांगा।

    Next Story