कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद केस- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर विचार किया, नोटिस जारी किया गया

Brij Nandan

3 Feb 2023 2:42 AM GMT

  • Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Mosque Case

    Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Mosque Case

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मथुरा कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार किया और सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

    कोर्ट ने कहा कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

    जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने 3 प्रतिवादियों (प्रबंधन ट्रस्ट, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की समिति) को नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 2 मार्च को पोस्ट कर दिया।

    एडवोकेट प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दायर ट्रांसफर याचिका में कहा गया है कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है।

    आगे प्रस्तुत किया गया है कि कानून के पर्याप्त प्रश्न और भारत के संविधान की व्याख्या से संबंधित कई प्रश्न जो मथुरा कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में शामिल हैं, उन्हें हाईकोर्ट द्वारा आसानी से तय किया जा सकता है।

    इसलिए, आवेदकों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट को लंबित मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 24 (1) (बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

    याचिका में प्रार्थना की गई है कि सभी मामलों को एक अदालत में ट्रांसफर किया जा सकता है और अगर संभव हो तो, मथुरा न्यायपालिका के वरिष्ठतम न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश, मथुरा के न्यायालय में निपटारे के लिए समान मुद्दों पर विभिन्न न्यायालयों के अलग-अलग फैसलों की संभावना से बचा जा सकता है।

    याचिका का विरोध करते हुए, यू.पी. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, पुनीत कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसके बजाय, संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत उक्त उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए था।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अकेले अन्य मामलों में पार्टियों की ओर से ट्रांसफर आवेदन दाखिल नहीं कर सकते हैं और उन्हें मामले में भी सुना जाना चाहिए।

    इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

    इसके साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को 2 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

    केस टाइटल - भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं 7 अन्य बनाम यू.पी. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 3 अन्य [ट्रांसफर आवेदन (सिविल) संख्या – 88 ऑफ 2023]

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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