केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया

Brij Nandan

2 Dec 2022 5:08 PM IST

  • राहुल गांधी

    राहुल गांधी

    कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट को एमआरटी म्यूजिक की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि प्रतिवादियों ने कांग्रेस और भारत जोड़ो के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए वीडियो को नहीं हटाया है, जो KGF चैप्टर-2 के सॉन्ग के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है।

    कंपनी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08/11/2022 के अपने आदेश में लगाई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं।

    चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने उनके वकील प्रणव कुमार एम के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

    उल्लंघन के विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है,

    "आरोपी नंबर 1 से 3, इस उच्च न्यायालय और साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर ध्यान दिए बिना, उनके व्यवसाय के लिए और / या शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाले कॉपीराइट कार्य का उल्लंघन करना और उसी की पायरेटेड प्रतियां बनाकर अवैध रूप से वितरित करना और इस तरह अवैध रूप से अपलोड करना, भंडारण करना, कॉपी करना, प्रतिलिपि बनाना, प्रतियां जारी करना, जनता को संचार करना, डिजिटल रूप से प्रसारित करना / स्ट्रीमिंग, सिंक्रोनाइज़ करना, अनुकूलन करना, सक्रिय रूप से संशोधित करना और/या अन्यथा या किसी भी तरह से काम पर कॉपीराइट का उल्लंघन करना जारी रखा जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा निर्मित, स्वामित्व और आयोजित कॉपीराइट शामिल है।"

    आगे यह कहा गया है,

    "आरोपी नंबर 1 से 3 का यह कृत्य आदेश दिनांक 08.11.2022 की शर्तों के उल्लंघन के बराबर है। आरोपी नंबर 1 से 3 की उक्त कार्रवाई और कुछ नहीं बल्कि जानबूझ कर की गई अवज्ञा है। इस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है।"

    उच्च न्यायालय ने 8 नवंबर को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दीवानी अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी थी, जिसमें ट्विटर को राष्ट्रीय पार्टी के उपयोगकर्ता अकाउंट और भारत जोड़ो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। राहत इस बात पर निर्भर करती है कि पार्टी उनके हैंडल से ऐसी सामग्री हटा दे जो MRT Music के कॉपीराइट का उल्लंघन करती है।

    ट्रायल कोर्ट ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के मुख्य हैंडल @INCIndia से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने और हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को सोशल मीडिया हैंडल @INCIndia और @BharatJodo को सुनवाई की अगली तारीख तक "ब्लॉक करने" का आदेश दिया।

    कोर्ट ने एस.एन. कंप्यूटर अनुभाग, वाणिज्यिक न्यायालय, बेंगलुरु के जिला प्रणाली प्रशासक वेंकटेशमूर्ति को प्रतिवादी की वेबसाइट पर जाने के लिए स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, "इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट का संचालन करें और उपरोक्त सोशल मीडिया में उपलब्ध उल्लंघनकारी सामग्री को संरक्षित करें और उसी की सूची तैयार करें और उसे स्टोर करें।"

    एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस और उसकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपने कॉपीराइट किए गए काम के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश देने की मांग की है।

    केस टाइटल: एम/एस एमआरटी म्यूजिक बनाम श्री जयराम रमेश व अन्य

    केस नंबर: सीसीसी 1093/2022

    Next Story