केरल हाईकोर्ट ने स्थानीय निरीक्षण के दौरान एडवोकेट कमिश्नर पर हमला करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी

Brij Nandan

6 Jun 2023 6:29 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने स्थानीय निरीक्षण के दौरान एडवोकेट कमिश्नर पर हमला करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी

    केरल हाईकोर्ट ने एक महिला एडवोकेट कमिश्नर पर हमला करने के आरोपी दो व्यक्तियों को ज़मानत दे दी, जिन्हें वर्कला में मुंसिफ की अदालत ने एक आदेश को निष्पादित करने और साथ में स्थानीय निरीक्षण के दौरान एडवोकेट क्लर्क का सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त किया था।

    जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, याचिकाकर्ता गिरफ्तारी की तारीख से लगभग 50 दिनों तक हिरासत में रहे, और यह कि जांच में भी पर्याप्त प्रगति हुई है।

    अदालत ने कहा,

    "सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य सहित कि याचिकाकर्ता 12.04.2023 से न्यायिक हिरासत में हैं, मैं याचिकाकर्ताओं को उचित शर्तों के अधीन जमानत देने के लिए इच्छुक हूं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गवाहों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा हिरासत में लिए जाने की अवधि और जांच के चरण को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं को और कैद करना आवश्यक नहीं लगता है।“

    इस मामले में याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया गया था कि मुंसिफ की अदालत, वर्कला द्वारा प्रतिनियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को एक मामले में एक आदेश को निष्पादित करने के लिए गलत तरीके से रोका गया था, जब वह स्थानीय निरीक्षण के लिए आई थी।

    यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने उनके, साथ के अधिवक्ता क्लर्क और वास्तविक शिकायतकर्ता के खिलाफ अश्लील शब्द बोले थे। यह आगे आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तविक शिकायतकर्ता, एडवोकेट क्लर्क और एडवोकेट कमिश्नर के साथ मारपीट की थी, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें आईं।

    याचिकाकर्ताओं पर धारा 294 (बी), 323, 324, 353, 354 और 506 (i) के तहत मामला दर्ज किया गया है, धारा 34 आईपीसी के साथ पढ़ें। आईपीसी की धारा 326 के तहत खतरनाक तरीके से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप भी जोड़ा गया है।

    याचिकाकर्ताओं ने 12 अप्रैल, 2023 को अपनी गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका दायर की थी।

    कोर्ट ने जमानत देते हुए याचिकाकर्ताओं को 1,00,000/- रुपये का जमानत बांड भरने और जांच में पूरा सहयोग करने की शर्त रखी। इसने आगे स्पष्ट किया कि जमानत शर्तों के उल्लंघन के मामले में, न्यायिक न्यायालय को जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

    याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एडवोकेट सैजो हसन, राजलक्ष्मी आर., और सरिता के. द्वारा किया गया था। वरिष्ठ लोक अभियोजक सीता एस प्रतिवादी की ओर से पेश हुईं।

    केस टाइटल: सानू और अन्य बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 254

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