केरल हाईकोर्ट ने फर्जी वकील सेसी जेवियर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

17 Sept 2021 4:18 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने फर्जी वकील सेसी जेवियर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फर्जी वकील सेसी जेवियर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। इस महिला ने एलएलबी की डिग्री हासिल किए बिना और स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के बिना भी केरल के अलाप्पुझा (अलेप्पी) में दो साल से अधिक समय तक वकालत की प्रैक्टिस की।

    न्यायमूर्ति शिरसी वी ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आवेदक को तुरंत अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

    जेवियर ने एलएलबी डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त किए बिना स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के बाद एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने में कामयाब होने के बाद राज्य का ध्यान आकर्षित किया।

    अपने प्रैक्टिस की अवधि के दौरान वह कई मौकों पर कई मामलों में अदालतों के सामने पेश हुई, जिसका सबूत विभिन्न अखबारों की रिपोर्टों से मिलता है। यह भी पता चला कि उसे कुछ मामलों में एडवोकेट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।

    रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि जेवियर इस साल बार एसोसिएशन का चुनाव भी लड़ी और 15 जुलाई 2021 को लाइब्रेरियन के रूप में चुनी गईं।

    बार एसोसिएशन को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें आरोप लगाया गया कि सेसी जेवियर के पास एलएलबी डिग्री और नामांकन प्रमाणपत्र नहीं है। केरल बार काउंसिल से पूछताछ करने पर बार एसोसिएशन के अधिकारी यह जानकर हैरान हो गए कि सेसी जेवियर द्वारा दी गई नामांकन संख्या एक अन्य अधिवक्ता की है, जो तिरुवनंतपुरम में प्रैक्टिस कर रही है।

    पुलिस ने अलाप्पुझा बार एसोसिएशन के सचिव अभिलाष सोमन द्वारा दायर शिकायत पर एक मामला दर्ज किया। इसमें दावा किया गया कि उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं थी और उसने एसोसिएशन को केरल बार काउंसिल का एक फर्जी रोल नंबर पेश किया था।

    मामले ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया जब अलाप्पुझा में मजिस्ट्रेट के सामने यह मानते हुए आत्मसमर्पण करने का प्रयास किया कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

    हालांकि, यह महसूस करने पर कि उस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप लगाया गया है, वह कोर्ट रूम से भाग गई।

    प्रारंभ में, जेवियर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 417 (धोखाधड़ी के लिए सजा) और 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा) के तहत आरोप लगाया गया, जो दोनों जमानती अपराध हैं।

    इसके बाद, 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत दंडनीय अपराधों को जोड़ा गया, जो एक गैर-जमानती अपराध है।

    सेसी जेवियर ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    अलाप्पुझा बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस बीच अदालत के समक्ष उनके लिए पेश नहीं होने का फैसला किया था।

    पहले की एक कार्यवाही के दौरान, आवेदक ने कहा था कि पूरा मामला उसकी ओर से केवल एक अपरिपक्व गलतफहमी थी और इसका कोई दुर्भावनापूर्ण मकसद नहीं था।

    जब आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता राय चाको अपनी दलीलें दे रहे थे, तो उन्होंने अपने मुवक्किल को अधिवक्ता के रूप में संदर्भित किया था।

    इस पर नाराज होकर कोर्ट ने टिप्पणी की थी,

    "उसे वकील मत कहो। वह वकील नहीं है। अपने सबमिशन में उस शब्द का प्रयोग न करें।"

    केस का शीर्षक: सेसी जेवियर बनाम केरल राज्य

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