केरल हाईकोर्ट ने एनडीएमए को COVID-19 टीकाकरण के बाद होने वाली मौतों से संबंधित पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को कहा

Brij Nandan

5 Sep 2022 4:22 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने एनडीएमए को COVID-19 टीकाकरण के बाद होने वाली मौतों से संबंधित पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को कहा

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुरुवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को COVID-19 टीकाकरण के बाद के प्रभाव के कारण मृत्यु के मामलों की पहचान करने और पीड़ितों के आश्रितों को तीन महीने के भीतर मुआवजा देने के लिए नीति या दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस वी. जी. अरुण ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां टीकाकरण के बाद के प्रभावों के कारण व्यक्तियों के मरने का संदेह है, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ऐसे मामलों की पहचान करने और पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए एक नीति बनाने के लिए बाध्य हैं।

    कोर्ट ने कहा कि मेरे सामने कम से कम तीन ऐसे मामले आए हैं, जिनमें यह दलील दी गई है कि जिस व्यक्ति ने COVID-19 का टीका लिया है, वह टीकाकरण के बाद के प्रभाव के कारण मर गया। इसलिए, भले ही संख्या बहुत कम हो, ऐसे उदाहरण हैं जहां टीकाकरण के बाद के प्रभावों के कारण व्यक्तियों के मरने का संदेह है। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी 2 और 8 ऐसे मामलों की पहचान करने और पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए एक नीति बनाने के लिए बाध्य हैं।"

    याचिकाकर्ता ने COVID -19 के कारण मरने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों के कारण याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु हो गई थी।

    अदालत ने पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु वास्तव में COVID-19 टीकाकरण के प्रभाव के कारण हुई थी।

    कोर्ट ने पहले भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट मनु एस को निर्देश दिया था कि क्या भारत सरकार ने COVID-19 टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे के लिए कोई नीति तैयार की है।

    जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो एएसजी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है।

    इस प्रकार, कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह COVID -19 टीकाकरण के बाद के प्रभाव के कारण मृत्यु के मामलों की पहचान करने और पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा देने और मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए नीति या दिशानिर्देश तैयार करें। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अदालत ने निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर जरूरी काम किया जाए।

    केस टाइटल: सईदा के.ए. बनाम भारत संघ एंड अन्य।

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