केरल हाईकोर्ट सीएए को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई अब अगले सप्ताह करेगा
LiveLaw News Network
18 Jan 2020 10:30 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया।
सीएए के ख़िलाफ़ यह जनहित याचिका शमेम एमएस ने एडवोकेट एएक्स वर्गीज़ के माध्यम से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सीएए को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की है और अदालत से यह भी कहा है कि वह सभी प्रतिवादियों को इसे लागू नहीं करने का आदेश दे।
वर्गीज़ ने याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा कि यह अधिनियम संविधान की मौलिक संरचना से छेड़छाड़ करता है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली कर रहे थे
सहायक सोलिसिटर जनरल पी विजयकुमार ने केंद्र की पैरवी इस मामले में की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इस तरह के एक मामले को दायर किया गया है और केंद्र सरकार ने इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाने की याचिका दायर की है।
अगर यह हाईकोर्ट इस रिट याचिका पर सुनवाई करती है और इस पर फ़ैसला सुनाया जाता है तो इससे इस मामले में भिन्न तरह के विचार आ सकते हैं।
हालांकि याचिककर्ता के वक़ील ने पीठ से कहा कि वह मामले की सुनवाई करें क्योंकि हाईकोर्ट को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। पीठ ने इसके बाद इस मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ याचिकाओं की सुनवाई 22 जनवरी को करने वाली है।
7 जनवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएए के ख़िलाफ़ एक याचिका पर सुनवाई को राज़ी हो गया था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से उन्हें मना नहीं किया है।