केरल हाईकोर्ट ने हिंदी बोलने वाले आरोपी को बरी किया, कहा- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका खुलासा बयान मलयालम में दर्ज किया गया था

Shahadat

16 Oct 2023 8:05 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने हिंदी बोलने वाले आरोपी को बरी किया, कहा- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका खुलासा बयान मलयालम में दर्ज किया गया था

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मूल निवासी और हिंदी बोलने वाले आरोपी को बरी कर दिया। उक्त आरोपी को डकैती और हत्या का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि क्योंकि उसका खुलासा बयान उस भाषा में दर्ज किया गया, जो वह अपराध के दौरान नहीं बोलता था।

    जस्टिस पी.बी.सुरेश कुमार और जस्टिस पी.जी.अजितकुमार की खंडपीठ ने कहा कि खुलासा बयान उसी भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए, जो आरोपी ने बोली है। यह पाया गया कि पुलिस ने अनुवादक की मदद से भौतिक वस्तुओं की बरामदगी की, जिसने खुलासा बयान का मलयालम में अनुवाद किया और अनुवादक से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई।

    खंडपीठ ने कहा,

    “...मौजूदा मामले में अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासों का अनुवाद करने के लिए पीडब्लू17 को सहायता प्रदान करने वाले शेख अमीद से कार्यवाही में पूछताछ नहीं की गई है। संक्षेप में, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि आरोपी द्वारा किए गए खुलासे के संबंध में पीडब्लू17 द्वारा दिए गए साक्ष्य, जिसके कारण विभिन्न भौतिक वस्तुओं की जब्ती हुई, साक्ष्य में अस्वीकार्य है।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने मृतक की गर्दन पर चोट मारकर हत्या कर दी और उसके साथ लूटपाट भी की। मृतक और आरोपी दोनों पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं। आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 449, 302 और धारा 397 के तहत अपराध के लिए सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध अपील को प्राथमिकता दी गई।

    अभियुक्तों के वकील सरथ बाबू कोट्टक्कल और रेबिन विंसेंट ग्रेलान ने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी एक गवाह (पीडब्लू 3) के मौखिक साक्ष्य और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य सामग्रियों की खोज के आधार पर की गई। यह प्रस्तुत किया गया कि आरोपी मलयालम नहीं जानता है और बयान हिंदी में दिए गए। फिर एक अन्य नागरिक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी को इसका अनुवाद किया गया।

    यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा बोले गए सटीक शब्दों को महाज़ारों में दर्ज नहीं किया गया और न ही अनुवादक की जांच की गई। यह प्रस्तुत किया गया कि पीडब्ल्यू3 के साक्ष्य भरोसेमंद नहीं हैं और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। दलील दी गई कि आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

    सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, एलेक्स एम थोम्ब्रा ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू 3 के मौखिक साक्ष्य साथ ही अभियुक्त द्वारा किए गए खुलासे, जिसके कारण विभिन्न भौतिक वस्तुओं की खोज हुई, संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करेंगे।

    कोर्ट ने पाया कि सत्र न्यायालय ने पाया कि आरोपी मलयालम जानता है। अदालत ने पाया कि कथित घटना के छह साल बाद आरोपी से पूछताछ की गई और इस बीच उसने जेल से मलयालम सीखी। अदालत ने कहा कि जिस समय आरोपी ने कथित खुलासे किए उस समय वह मलयालम भाषा नहीं जानता था। इसमें पाया गया कि आरोपी द्वारा हिंदी में किए गए खुलासों का जांच अधिकारी की मदद के लिए हिंदी जानने वाले अन्य सिविल पुलिस अधिकारी द्वारा मलयालम में अनुवाद किया गया। ये प्रकटीकरण बयान मलयालम में दर्ज किए गए थे, जो उस वक्त आरोपी को नहीं आती थी।

    अदालत ने इस प्रकार कहा:

    “पीडब्लू17 के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि मामले की जांच हिंदी जानने वाले सिविल पुलिस अधिकारी शेख अमीद की सहायता से की गई। पीडब्ल्यू17 ने अपनी क्रॉस एक्जामिनेशन में स्वीकार किया कि अभियुक्त द्वारा उसे हिंदी में खुलासे किए गए हैं और उसे अभियुक्त द्वारा बोली जाने वाली भाषा में दर्ज नहीं किया गया, बल्कि केवल मलयालम में दर्ज किया गया, क्योंकि वह हिंदी नहीं जानता है।

    कोर्ट ने संजय ओरांव बनाम केरल राज्य (2021) के फैसलों पर भरोसा किया और कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपियों द्वारा दिए गए बयान पहले व्यक्ति में और जहां तक संभव हो आरोपी के वास्तविक शब्दों में दर्ज किए जाने चाहिए। सिजू कुरियन बनाम कर्नाटक राज्य (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बयान का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया है और तीसरी भाषा में दर्ज किया गया है तो यह साक्ष्य में स्वीकार्य हो सकता है यदि अनुवादक से गवाह के रूप में पूछताछ की गई हो।

    कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों में अनुवादक से पूछताछ नहीं की गई। इस प्रकार, यह पाया गया कि जिस खुलासे के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत विभिन्न भौतिक वस्तुओं की जब्ती हुई, वह साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वसूली आरोपी के उस भाषा में दर्ज किए गए बयान के आधार पर की गई है, जो आरोपी को नहीं आती है।

    पीडब्लू 3 के साक्ष्य के संबंध में न्यायालय ने पाया कि यह विश्वास करना संभव नहीं है कि उसने अभियुक्त को अंधेरे में देखा होगा जब वह घटनास्थल से दस से बीस मीटर दूर था। यह भी पाया गया कि जब मामले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला बनाने वाली प्रत्येक परिस्थिति को साबित करना अनिवार्य है।

    उपरोक्त टिप्पणियों पर न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा रद्द कर दी। साथ ही पाया कि अभियुक्त की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। अपील स्वीकार कर ली गई और अपीलकर्ता को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया।

    केस टाइटल: सनथ रॉय बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: CRL.A NO. 511/2019

    जजमेंट को डाउनलोड करने/पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story