केरल की अदालत ने मधु लिंचिंग मामले में 14 को दोषी ठहराया, दो को बरी किया

Sharafat

4 April 2023 11:00 AM GMT

  • केरल की अदालत ने मधु लिंचिंग मामले में 14 को दोषी ठहराया, दो को बरी किया

    एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मन्नारक्कड़ की विशेष अदालत ने मंगलवार को मधु लिंचिंग मामले में आरोपी 16 में से 14 लोगों को दोषी ठहराया। आरोपी व्यक्तियों पर फरवरी 2018 में केरल के अट्टापडी में एक किराने की दुकान से चावल चुराने के आरोप में एक आदिवासी युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।

    विशेष अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी। दो आरोपियों को विशेष अदालत ने बरी कर दिया।

    आदिवासी युवक की हत्या का मुकदमा 28 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और तब से विवादों में है। मुकदमे के दौरान कई गवाह पक्षद्रोही हो गए। विशेष अदालत ने 20 अगस्त 2022 को गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश के लिए हाईकोर्ट द्वारा 16 में से 12 अभियुक्तों को दी गई जमानत को रद्द कर दिया था।

    विशेष लोक अभियोजक ने यह आरोप लगाते हुए जमानत रद्द करने के लिए आवेदन किया था कि मुकदमे के दौरान कई गवाह अभियोजन पक्ष के प्रति पक्षद्रोही हो रहे थे। भले ही जमानत रद्द करने को हाईकोर्ट में फिर से चुनौती दी गई, लेकिन स्पेशल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया।

    हाईकोर्ट ने 23 सितंबर, 2022 को पीड़िता की मां को मुकदमे को आगे बढ़ाने की धमकी देने वाले एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। अगाली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 452, 506 (i), और 195 ए के तहत और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) की धारा की धारा 34 और 3 (2) (वी) (ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़िता की मां ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि आरोपी ने पीड़िता की मां के घर में जबरन घुसकर उसके बेटे की मौत के मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी।

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