पॉल्ट्री बर्ड्स को बैटरी के पिंजरों में रखना उनके सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं का तर्क

LiveLaw News Network

26 Jan 2022 1:11 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को सूचित किया गया कि पॉल्ट्री बर्ड्स को बैटरी के पिंजरे में रखना उनकी अंतर्निहित गरिमा और शांति से जीने के अधिकार के लिए हानिकारक है।

    चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और कृष्णन वेणुगोपाल ने उक्त तर्क दिया। खंडपीठ पशु क्रूरता पर हमला करने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।

    याचिकाकर्ताओं फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन और पीपल फॉर एनिमल्स हैदराबाद एंड सिकंदराबाद के अनुसार इन बैटरी केज को एक के ऊपर एक ढेर किया जाता है, जो अत्यधिक क्रूरता है।

    ग्रोवर ने यह भी कहा कि यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) (ई) का उल्लंघन है, जो जानवरों को किसी भी पिंजरे या अन्य पात्र में रखने पर रोक लगाता है। इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त रूप से मापी नहीं जाती है। जानवर को अच्छे से जीने के लिए एक उचित अवसर की अनुमति दें।

    इसके अलावा, यह बताया गया कि बैटरी पिंजरों का निरंतर उपयोग भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज और अन्य (जल्लीकट्टू मामला) में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इसमें जानवरों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार को बरकरार रखा गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,

    "जब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जानवरों के अधिकारों को देखते हैं तो जो उभरता है वह यह है कि प्रत्येक प्रजाति को जीने का एक अंतर्निहित अधिकार है और इसे कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा। पशु का भी सम्मान होता है। इसे मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता है और इसके अधिकारों और निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। पशुओं को गैरकानूनी हमलों से संरक्षित किया जाना चाहिए।"

    हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अरिजीत प्रसाद ने कहा कि सरकार अंडा देने वाली मुर्गियों के संबंध में एक मसौदा नीति लेकर आई है।

    ग्रोवर ने संतोष व्यक्त किया कि मसौदा नीति स्वयं नागराज के फैसले का उल्लंघन है, क्योंकि यह पिंजरों को 450cmsq-550cmsq के रूप में निर्धारित करती है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि वे केवल बैटरी केज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह एक प्रासंगिक मुद्दा है, क्योंकि अंडे अमीर और गरीब के लिए पोषण और प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण और सस्ता स्रोत हैं, खासकर महामारी के दौरान।

    बेंच ने दोनों पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च, 2022 को होगी।

    केस टाइटल: फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन (FIAPO) और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) 9056/2016, जुड़े मामलों के साथ।

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