नकली केबीसी लॉटरी, धोखाधड़ी: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रचार के संरक्षण की मांग वाले मुकदमे में अमिताभ बच्चन के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की
Sharafat
25 Nov 2022 11:52 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के पक्ष में एक तरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें अमिताभ बच्चन ने नकली कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) लॉटरी घोटाले में उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों का उपयोग करके चलाए जा रहे अन्य धोखाधड़ी के खिलाफ अपने प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी।
जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ मामला बनता है, जो अलग अलग व्यक्ति हैं और बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का कथित रूप से उल्लंघन करते हैं।
बेंच ने कहा,
"... मेरी राय है कि वादी अपने पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ है।"
जस्टिस चावला ने पाया कि प्रतिवादी अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग करते दिखाई देते हैं। अदालत का यह भी विचार था कि जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है, वे अभिनेता को बदनाम कर रही हैं।