काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामला - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाओं के एक समूह में अपने आदेश सुरक्षित रखने के महीनों बाद कुछ स्पष्टीकरण मांगे, 14 जुलाई को सुनवाई

Sharafat

30 May 2023 1:51 PM GMT

  • काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामला - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाओं के एक समूह में अपने आदेश सुरक्षित रखने के महीनों बाद कुछ स्पष्टीकरण मांगे, 14 जुलाई को सुनवाई

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर मुद्दे से संबंधित याचिकाओं के एक समूह में अपना आदेश सुरक्षित रखने के महीनों बाद इस मामले में पक्षकारों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे।

    जस्टिस प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने ने 26 मई को कुछ समय के लिए पक्षकारों को सुनने के बाद मामले को 14 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।

    खंडपीठ के समक्ष एक अन्य याचिका अंजुमन मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की है , जिसमें वाराणसी कोर्ट के 2021 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें 17वीं शताब्दी में ज्ञानवापी मस्जिद बनाने के लिए एक हिंदू मंदिर को आंशिक रूप से तोड़ा गया था या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाना था।

    एचसी के समक्ष मामलों की पृष्ठभूमि

    स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर और 5 अन्य की प्राचीन मूर्ति द्वारा वाराणसी कोर्ट के समक्ष वर्ष 1991 में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि जिस भूमि पर ज्ञानवापी मस्जिद है, वह हिंदुओं का स्थान है। इसी को चुनौती देते हुए अंजुमन इंतजामिया मालिशिद ने एचसी का रुख किया, जिसमें उसने वाराणसी की अदालत के समक्ष कार्यवाही को भी चुनौती दी जिसमें अप्रैल 2021 में एक एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। हालांकि, उक्त सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट ने सितंबर 2021 में रोक लगा दी और आदेश अभी भी संचालन में है, और निर्णय के वितरण तक जारी रहेगा।

    पिछले साल एचसी ने तीन संबंधित याचिकाओं के साथ ऐसी याचिकाओं को जोड़ दिया और पिछले साल नवंबर में मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया । हालांकि अब इसे कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, और इसलिए, मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि यह प्रतिवादियों (स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की प्राचीन मूर्ति के लिए) का स्टैंड है कि याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष [अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, वाराणसी] ने आदेश VII नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत वाद खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, उन्होंने इस पर काफी समय तक ज़ोर नहीं दिया और इसके बजाय, उन्होंने 1991 के मुकदमे में एक लिखित बयान दर्ज करने का विकल्प चुना।

    प्रतिवादियों का यह भी मामला है कि वाद में अभिवचनों के आधार पर वाराणसी न्यायालय द्वारा मुद्दों को तैयार किया गया था और इसने वाद को आगे बढ़ाया।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरदाताओं ने कहा है कि विवादित संपत्ति, यानी भगवान विशेश्वर का मंदिर प्राचीन काल से यानी सतयुग से अब तक अस्तित्व में है और स्वयंभू भगवान विशेश्वर विवादित ढांचे में ही स्थित हैं और इसलिए विवादित भूमि अपने आप में भगवान विशेश्वर का अभिन्न अंग है।

    मस्जिद समिति ने तर्क दिया था कि चूंकि 1991 के मुकदमे में वाद को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों द्वारा वर्जित किया गया है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। मस्जिद समिति के इस तर्क पर प्रतिवादियों ने अदालत के समक्ष जवाब दिया कि पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही है जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 के दिन था, इसलिए पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के प्रावधानों को इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता।

    Next Story