कासगंज कस्टोडियल डेथ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

3 Feb 2022 6:12 AM GMT

  • कासगंज कस्टोडियल डेथ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कासगंज कस्टोडियल डेथ मामले में 8 फरवरी तक मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

    इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चांद मियां (पीड़ित के पिता) द्वारा याचिका दायर की गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी।

    न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता को सुनवाई की अगली तारीख यानी 8 फरवरी से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    उल्लेखनीय है कि नवंबर 2021 में कासगंज जिला प्रशासन ने 22 वर्षीय युवक अल्ताफ की हिरासत में मौत के मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे।

    इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी।

    बेंच ने अल्ताफ के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कासगंज के एसपी को इस मामले में 3 फरवरी तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर कल तक (गुरूवार) हलफनामा दायर नहीं किया गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

    आज, राज्य की ओर से पेश हुए एजीए ने अदालत को बताया कि जवाबी हलफनामा पहले ही दायर किया जा चुका है, लेकिन वह रिकॉर्ड में नहीं आया था।

    याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि इसका प्रत्युत्तर दायर किया गया था, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आया है।

    तदनुसार, अदालत ने रजिस्ट्री को इसे रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया और मामले को सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया।

    पूरा मामला

    अल्ताफ नौ नवंबर को पुलिस स्टेशन में मृत पाया गया था। पुलिस ने दावा किया कि उसने अपने जैकेट के हुड से एक शौचालय में पानी के पाइप से लटकर खुद को फांसी लगा ली। उक्त पाइप जमीन से दो फीट की ऊंचाई पर था।

    उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के "गायब" होने के आरोप में 22 वर्षीय अल्ताफ को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि, लड़की को बाद में कासगंज रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया था।

    अल्ताफ की मौत के मामले में कासगंज थाने में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

    यूपी के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में हुई मौत की विभागीय जांच और मजिस्ट्रेट जांच एक साथ की जा रही है।

    मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अदालत के समक्ष चंद मियां (पीड़ित के पिता) ने तत्काल याचिका दायर की है।

    याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक रूप से मामले की जांच के लिए कोर्ट मॉनिटरिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की।

    साथ ही इस मामले में शामिल रहे सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

    याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की है।

    उल्लेखनीय है कि कासगंज हिरासत में मौत के पीड़ित अल्ताफ के पिता की ओर से दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर 2021 को गुरुवार को कासगंज के पुलिस अधीक्षक से दस दिन के भीतर जवाब मांगा था।

    केस का शीर्षक - चांद मियां बनाम यूपी राज्य एंड 5 अन्य

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