कल्याणकारी राज्य में सरकार वादी के रूप में सामान्य व्यक्ति के समान मानदंडों के अधीन है: कर्नाटक हाईकोर्ट
Shahadat
27 July 2022 2:59 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य में वादी के रूप में सरकार आमतौर पर उन्हीं मानदंडों द्वारा शासित होती है जो आम लोगों को नियंत्रित करते हैं।
जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेलगावी के उस आदेश का विरोध करते हुए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए उक्त अवलोकन किया। इस आदेश के तहत प्रतिवादी बसवराज यारदेमी को रसोई सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी का नौकरी का आवेदन समय पर दायर किया गया था। हालांकि उसके बाद खाना पकाने के अनुभव का प्रमाण पत्र पेश किया गया।
यह कहा गया,
"हमारे जैसे समाज में संबंधित अधिकारियों से दस्तावेजों की खरीद नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कुछ कठिनाई पैदा करती है; सार्वजनिक हित के लिए क्या पूर्वाग्रह होगा यदि बाद में प्रस्तुत किए गए योग्यता प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाते हैं, आगामी नहीं है।"
आगे यह जोड़ा गया,
"आमतौर पर अन्य एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेजों के उत्पादन में कुछ समय लगता है और उनके उत्पादन के लिए अवधि के निर्धारण को अनिवार्य नहीं माना जा सकता।"
पीठ ने कहा कि नौकरी आवेदक परियोजना विस्थापित व्यक्ति है, इसलिए इस तरह के व्यक्तियों के प्रति कुछ नरमी बरती जानी चाहिए।
कोर्ट ने राय दी,
"अदालतों ने इस तरह के मामलों में देखा है कि मॉडल नियोक्ता होने के नाते सरकार को थोड़ा उदार होना चाहिए, जब तक कि नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की ओर से दोषी होने से सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जो यहां मामला नहीं है।"
इसके अलावा पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल का आदेश 25.10.2021 को पारित किया गया, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए तीन महीने की अवधि निर्धारित की गई। हालांकि, यह रिट याचिका 22.04.2022 को ही दायर की गई थी।
कोर्ट ने कहा,
"अत्यधिक देरी को वादों में स्पष्ट रूप से समझाया नहीं गया है। यह लंबे समय से कहा गया कि रिट कोर्ट नींद और मंद की सहायता के लिए नहीं आते हैं, तब भी जब याचिकाकर्ता सरकार और उसके अधिकारी होते हैं। क्या हंस पर लागू होता है गैंडर पर लागू होता है।"
तद्नुसार इसने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया-सरकार और उसके अधिकारियों को इस दिन से छह सप्ताह की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण के आदेश को प्रभावी करने का निर्देश दिया जाता है।
केस टाइटल: स्टेट ऑफ कर्नाटक रेप बाई इट्स सेकेंडरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और बसवराज बनाम याराडेमी और एएनआरआई
केस नंबर: रिट याचिका संख्या। 2022 का 102109
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 289
आदेश की तिथि: 07 जुलाई, 2022
उपस्थिति: एडवोकेट जी.के. याचिकाकर्ता के लिए हिरेगौदर
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