स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए राज्य की निष्क्रियता अनुच्छेद 21 के तहत छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका

Shahadat

22 Sep 2022 8:41 AM GMT

  • स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए राज्य की निष्क्रियता अनुच्छेद 21 के तहत छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका

    कर्नाटक हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा के छात्रों द्वारा उठाए जाने वाले स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई।

    एडवोकेट रमेश नाइक एल का कहना है कि याचिका बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकास को लेकर चिंता के साथ दायर की गई है।

    उन्होंने कहा,

    "यदि कोई वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया की कल्पना करने की कोशिश करता है तो उसे कंधे पर बैग के साथ बच्चे की छवि दिखाई देती है। बच्चे के चेहरे की मुद्रा और अभिव्यक्ति यह आभास देती है कि बैग उसके लिए बहुत भारी है।"

    यह दावा किया जाता है कि कई कानून, नियम, सरकारी अधिसूचनाएं, सर्कुलर हैं, जो राज्यों में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश में स्कूल बैग के वजन पर प्रावधान का अभाव है। बच्चों का स्कूल बैग (वजन पर सीमा) विधेयक 2006 में राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया।

    याचिका में केंद्र की "पॉलिसी ऑन स्कूल बैग- 2020" का हवाला दिया गया, जो छात्रों द्वारा उठाए जाने वाले स्कूल बैग के वजन की सीमा तय करती है। हालांकि, नाइक का दावा है कि वह तुमकुर, बैंगलोर और कई अन्य स्थानों पर प्राथमिक स्कूल के बच्चों की पीठ पर भारी स्कूल बैग ले जाने की "दर्द" का गवाह रहे हैं।

    यह भी दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों में कहा गया कि भारी स्कूल बैग छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा हैं; बढ़ते बच्चों पर इसका गंभीर/प्रतिकूल शारीरिक प्रभाव पड़ता है, जो उनके कशेरुक स्तंभ और घुटनों को नुकसान पहुंचा सकता है।

    इसलिए, याचिकाकर्ता का कहना है कि स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई भी निष्क्रियता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

    केस टाइटल: रमेश नाइक एल बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: डब्ल्यूपी 18915/2022

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