कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकीलों के बारे में गलत बातें पेश करने के आरोपी कन्नड़ समाचार चैनल के खिलाफ निजी शिकायत खारिज की

Sharafat

23 Jun 2022 3:01 PM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकीलों के बारे में गलत बातें पेश करने के आरोपी कन्नड़ समाचार चैनल के खिलाफ निजी शिकायत खारिज की

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने पब्लिक टीवी, न्यूज़ चैनल, और चैनल के मुख्य संरक्षक एचआर रंगनाथ के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया , जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई मीडिया संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर वकील की बिरादरी के बारे में गलत बातें पेश की हैं।

    जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका की अनुमति दी और कहा,

    "मौजूदा मामले में आरोप यह है कि याचिकाकर्ता-आरोपी ने एडवोकेट की बिरादरी के बारे में गलत बाते की हैं और शिकायत किए गए शब्द उसकी व्यक्तिगत क्षमता में शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं हैं। इसलिए, शिकायतकर्ता एक पीड़ित व्यक्ति नहीं है जैसा कि सीआरपीसी की धारा 198 के तहत उल्लेख है, जिससे आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत कायम रखी जा सके।"

    एडवोकेट बन्नादी सोमनाथ हेगड़े ने याचिकाकर्ताओं और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता ('आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई मीडिया संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर अधिवक्ता की बिरादरी के बारे में आलोचनात्मक बातें की हैं।

    मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता का शपथ ग्रहण बयान दर्ज करने के बाद उक्त अपराध का संज्ञान लिया और अन्य आरोपियों सहित याचिकाकर्ता-अभियुक्तों को समन जारी किया।

    याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट एमएसश्याम सुंदर ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता आईपीसी की धारा 499 के तहत परिभाषित एक पीड़ित व्यक्ति नहीं है, ताकि आईपीसी की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत को बनाए रखा जा सके।

    जांच - परिणाम:

    पीठ ने शिकायत में आरोप पर गौर किया कि मीडिया ने वकील बिरादरी के बारे में बुरा कहा है जो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि के बराबर है। इसने एस खुशबू बनाम कन्नियाम्मल और अन्य के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लेख किया, जहां इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

    " इसलिए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए, 'मानहानि के लिए कार्रवाई के कारण का एक अनिवार्य तत्व है कि शिकायतकर्ता / वादी द्वारा शिकायत किए गए शब्द प्रकाशित किया जाना चाहिए। जहां उसका नाम नहीं है, परीक्षण यह होगा कि क्या शब्द उचित रूप से उससे परिचित लोगों को इस निष्कर्ष पर ले जाएंगे कि वह वह व्यक्ति था जिसे संदर्भित किया गया था।"

    पीठ ने कहा,

    "शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 198 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति नहीं है, ताकि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत को बनाए रखा जा सके। इस प्रकार याचिका रद्दकी जाती है।"

    केस टाइटल : पब्लिक टीवी (कन्नड़ न्यूज चैनल) और एएनआर बनाम बन्नाडी सोमनाथ हेगड़े

    केस नंबर: 2019 की रिट याचिका संख्या 10262

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (कर) 225

    आदेश की तिथि: 1 जून, 2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए एडवोकेट प्रसन्ना कुमार के लिए सीनियर एडवोकेट एमएसश्याम सुंदर।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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