कर्नाटक हाईकोर्ट ने घर खरीदार को फ्लैट देने में देरी के लिए डेवलपर के खिलाफ पीएमएलए कार्यवाही रद्द की
Shahadat
26 Oct 2023 3:50 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने घर खरीदार द्वारा अपने फ्लैट की डिलीवरी में देरी के लिए डेवलपर के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का आपराधिक मामला रद्द कर दिया। इसमें कहा गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की कार्यवाही भी समाप्त हो जाएगी।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,
“फ्लैटों की डिलीवरी में उक्त देरी पर आपराधिक कानून लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तथ्य पक्षकारों के बीच किए गए समझौतों से उत्पन्न होते हैं, सबसे अच्छे रूप में यह समझौते का उल्लंघन हो सकता है। यदि यह समझौते का उल्लंघन है तो यह धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वास का उल्लंघन नहीं हो सकता है।”
इसमें कहा गया,
“शिकायतकर्ता भी हर दूसरे घर खरीदार की तरह एक घर खरीदार है। अन्य सभी घर खरीदारों ने बिक्री विलेख के निष्पादन पर अपनी संपत्तियों को पंजीकृत करवा लिया है। यदि सेल्स डीड का निष्पादन शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि यह विश्वास का आपराधिक उल्लंघन या धोखाधड़ी बन जाएगा, जैसा भी मामला होगा, क्योंकि लेनदेन की शुरुआत से ही याचिकाकर्ता का कोई बेईमान इरादा नहीं है।"
घर खरीदार धनंजय द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, उन्होंने और कुछ अन्य सदस्यों - निवेश आधारित खरीदारों ने "मंत्री सेरेनिटी" परियोजना में फ्लैट खरीदने के लिए याचिकाकर्ताओं/कंपनी से संपर्क किया। तदनुसार फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन किया। प्रस्ताव के अनुसार, शिकायतकर्ता और अन्य सदस्य अन्य बातों के साथ-साथ भूमि के अविभाजित हिस्से की बिक्री और निर्माण समझौते के लिए कुछ समझौते निष्पादित करते हैं। परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई, जिसके कारण आपराधिक कार्रवाई की गई। यह आरोप लगाया गया कि घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को कई अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट या दुरुपयोग किया गया।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 420, 415, 417 सपठित धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया और प्रवर्तन निदेशालय ने भी पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू की।
याचिकाकर्ताओं सुशील, प्रतीक और स्नेहल मंत्री ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात या किसी अन्य अपराध का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि आवंटित अपार्टमेंट को बैंकों के पास गिरवी रखना अपार्टमेंट के निर्माण में स्वीकार्य प्रक्रिया है, क्योंकि वित्त जुटाना पड़ता है।
पीठ ने रिकॉर्ड देखे और कहा,
“अनुबंध के उल्लंघन के कई रंग और रूप हो सकते हैं। अनुबंध का हर उल्लंघन, जब तक कि यह शुरू में बेईमानी के इरादे से न छिपा हो, आईपीसी की धारा 406 या 420 के तहत अपराध नहीं बन सकता।
पीठ ने देखा कि पीएमएलए के तहत अपराध स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसे किसी दंडात्मक कानून के तहत दर्ज होने वाले अपराध पर आधारित होना चाहिए।
इस संबंध में पीठ ने कहा,
“वर्तमान मामले में दंडात्मक कानून अपराध नंबर 163/2020 में अपराध का रजिस्ट्रेशन है। यह उक्त अपराध के आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया गया और कुर्की के आदेश पारित किए गए। ईसीआईआर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि विधेय अपराध को अब अस्थिर माना जाता है।''
तदनुसार इसने रद्द करने वाली याचिकाओं को अनुमति देते हुए कहा,
"पीएमएलए के तहत कार्यवाही का उन्मूलन उस क्षण स्वयंसिद्ध हो जाता है जब विधेय अपराध समाप्त हो जाता है।"
अपीयरेंस: याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट सी.वी.नागेश और एडवोकेट महेश एस, आर1 के लिए एचसीजीपी के.पी.यशोधा और धनंजय, पार्टी-इन-पर्सन आर-2।
केस टाइटल: सुशील मंत्री और अन्य तथा कर्नाटक राज्य और अन्य
केस नंबर: रिट याचिका नंबर 10258/2020 (जीएम-आरईएस) सी/डब्ल्यू रिट याचिका नंबर 7855/2023
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