कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानसिक बीमारी वाले मरीजों के इलाज के लिए इलेक्ट्रो कॉनवल्सिव थेरेपी पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
3 Sept 2021 4:59 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 94 (3) को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जो इलेक्ट्रो कॉनवल्सिव थेरेपी (Electro convulsive therapy) (ECT) के उपयोग को रोकता है।
याचिका में आत्महत्या के लिए सोचने वाले या आत्महत्या का प्रयास करने वाले या मानसिक बीमारी वाले खतरनाक रोगियों के इलाज के लिए इस थेरेपी के उपयोग की अनुमति मांगी गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर आपत्तियों का अपना बयान दर्ज करने का निर्देश दिया।
अदालत ने याचिकाकर्ता, डॉ. विनोद जी कुलकर्णी को याचिका के पक्षकार के रूप में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) को पक्षकार बनाने की भी अनुमति दी।
अदालत ने कहा,
"ईसीटी दिया जा सकता है या नहीं, इसका जवाब किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा दिया जाना है। इसलिए, हम याचिकाकर्ता को विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए NIMHANS के निदेशक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।"
याचिका में कहा गया है कि यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि मानसिक बीमारियों वाले रोगी आत्महत्या संबंधी विचारों को अपने मन में रख सकते हैं और आत्महत्या के प्रयास कर सकते हैं। उनका दावा है कि ईसीटी, जिसे गलती से शॉक उपचार कहा जाता है, यदि उपरोक्त बीमारी में आपातकालीन उपचार और पसंद के उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है तो आत्महत्या के विचारों और आत्महत्या के प्रयासों को रोका सकता है।
इसके अलावा, यह कहा जाता है कि संशोधित ईसीटी को प्रशासित करके, मानसिक रूप से प्रभावित रोगियों को आत्महत्या या किसी अन्य विनाशकारी परिणाम के कारण मृत्यु से बचाया जा सकता है।
याचिका में धारा 94 का हवाला दिया गया है जो इस प्रकार है:
धारा 94 (1) इस अधिनियम में के अनुसार मानसिक बीमारी के उपचार सहित कोई भी चिकित्सा उपचार, किसी भी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को या तो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में या समुदाय में, सूचित किए जाने और जहां नामित प्रतिनिधि उपलब्ध है वहां नामित प्रतिनिधि की सहमति के अधीन प्रदान किया जा सकता है और जहां इसे रोकने के लिए तत्काल आवश्यक है- (ए) व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए मृत्यु या अपरिवर्तनीय क्षति; या (बी) खुद को या दूसरों को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति; या (सी) व्यक्ति अपनी या दूसरों की संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाता है जहां ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यवहार सीधे व्यक्ति की मानसिक बीमारी से होता है।
हालांकि, उक्त खंड का स्पष्टीकरण खंड 3 इस प्रकार है: (3) इस खंड में कुछ भी किसी भी चिकित्सा अधिकारी या मनोचिकित्सक को उपचार के रूप में इलेक्ट्रो कॉनवल्सिव थेरेपी का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।
याचिका में कहा गया है,
"विरोधाभासी बयान कानून के सिद्धांत के दोष से ग्रस्त है।"
यह भी दावा किया जाता है कि उपचार के रूप में ईसीटी के उपयोग पर रोक रोगियों के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करती है।
याचिका में प्रतिवादियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमडी (मनोचिकित्सा) की न्यूनतम डिग्री के साथ एक योग्य मनोचिकित्सक द्वारा आत्महत्या के विचार रखने वाले रोगियों पर ईसीटी उपचार के उपयोग की अनुमति देने के लिए उचित आदेश/दिशानिर्देशों के लिए प्रार्थना की गई है।
याचिका में इसके अलावा कहा गया है कि सेवानिवृत्त सर्वोच्च / उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए, जिसमें NIMHANS , पीजीआई चंडीगढ़ आदि जैसे केंद्रीय संस्थानों के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख शामिल हों।
मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
केस का शीर्षक: डॉ विनोद जी कुलकर्णी बनाम भारत संघ।
केस नंबर: डब्ल्यूपी 15931/2021।