कब्बन पार्क में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

15 Oct 2020 12:33 PM IST

  • कब्बन पार्क में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जो कब्बन पार्क के अंदर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है।

    न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा ने यह नोटिस कब्बन पार्क वर्क्स एसोसिएशन बैंगलोर द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया। उत्तरदाताओं को याचिका पर आपत्ति के बयान दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है और इस मामले को 22 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए रख दिया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि शहरी भूमि परिवहन निदेशालय (DULT) ने 2 सितंबर, 2020 को उद्यान विभाग को सचिव को पत्र लिखा था, जिसमें वाहनों के आवागमन और वाहनों की पार्किंग दोनों के लिए पार्क को बंद करने की सिफारिश की गई थी। प्राधिकरण ने यातायात पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न समूहों से प्राप्त अभ्यावेदन के बाद कब्बन पार्क के माध्यम से यातायात की अनुमति देने के मुद्दे की जांच की थी।

    याचिका में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार को वाहनों की आवाजाही के लिए कब्बन पार्क क्षेत्र को खोलने की अनुमति दी जाती है, तो सार्वजनिक हित को नुकसान होगा। बड़े पैमाने पर जनता को अपूरणीय क्षति और दुर्घटनाओं के लिए छोड़ दिया जाएगा, यदि ऐसा निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण की सिफारिश के विपरीत लेने की अनुमति दी जाती है।

    आगे कहा गया है कि अगर किसी को क्यूबन पार्क के माध्यम से वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने का निर्णय लिया जाता है, तो वह स्वच्छ हवा के अधिकार का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन की सुरक्षा के अधिकार का हिस्सा है।

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