कर्नाटक हाईकोर्ट ने कोंकण रेलवे स्टेशनों पर वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
26 Aug 2021 8:33 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और प्रबंध निदेशक मैसर्स कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने यह नोटिस कोंकण रेलवे लाइन पर सभी रेलवे स्टेशनों पर फिजिकल रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर जारी किया।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।
यह याचिका एडवोकेट आरजी कोल्ले और राजेश भट के माध्यम से दायर की गई।
याचिकाकर्ता की ओर से कोल्ले ने तर्क दिया कि,
"मैंगलोर जंक्शन और कारवार स्टेशन के बीच तटीय कर्नाटक के साथ छह प्रमुख स्टेशन और 19 छोटे स्टेशन संचालित हैं, जो 3 जिलों में फैले हुए हैं, अर्थात् (i) दक्षिण कन्नड़ (ii) उडुपी और (iii) उत्तर कन्नड़। ये स्टेशन सामान्य जनता की आने-जाने की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।"
उन्होंने कहा,
"केआरसीएल स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं भारतीय रेलवे की तुलना में तुलनीय मानकों से काफी नीचे हैं।
याचिका में दावा किया गया कि इन स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज और वांछित ऊंचाई के प्लेटफॉर्म की कमी है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोर्डिंग और डीई बोर्डिंग सुविधाओं की कमी है। फिजिकल रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के बैठने, आराम करने और रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हालांकि, केआरसीएल ने छह प्रमुख स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय रेलवे द्वारा अनुशंसित मानक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
आगे कहा गया है,
"फिजिकल रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और बीमार व्यक्तियों को निम्न स्तर के प्लेटफार्मों से बोर्डिंग और डीई-बोर्डिंग करते समय बहुत कठिनाइयों और अनकहे दुख का सामना करना पड़ रहा है, जो आमतौर पर एक या दो मिनट के लिए रुकता है। उनके लिए इसे प्राप्त करने के लिए नीचे और एक सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने में बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्हें रेलवे लाइन / ट्रैक को "सीआर" करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे उनके जीवन को खतरा होने की संभावना है। यह खासतौर पर रात के समय और बारिश के मौसम के चार महीनों के दौरान एक भयानक अनुभव साबित होता है। यह उन्हें केआरसीएल स्टेशनों के हाथों बने मौत के जाल में घुसने के लिए ड्राइव कर रहा है।"
याचिका में यह भी कहा गया कि,
"केआरसीएल के सीएमडी का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी केआरसीएल स्टेशनों को उपयुक्त "ढलान ढाल, वैज्ञानिक ऊंचाई के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ प्रदान किया जाए। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार फिजिकल रूप से दिव्यांग यात्रियों और व्यक्तियों के सुचारू और सुरक्षित आवागमन के लिए गार्ड और हैंडल लगे हों। वास्तव में छह प्रमुख स्टेशनों को छोड़कर केआरसीएल के किसी भी स्टेशन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जब सभी भारतीय रेलवे बोगियों में व्हीलचेयर और अन्य सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो केआरसीएल स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती हैं, यह एक प्रश्नचिह्न है।"
याचिका में केआरसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को निर्देश देने के लिए परमादेश या किसी अन्य आदेश या निर्देश की एक रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई है कि वे सभी केआरसीएल स्टेशनों में चेन और गार्ड आदि से लैस "स्लोप ग्रेडिएंट साइंटिफिक सेकेंड प्लेटफॉर्म" प्रदान करें, जिससे परेशानी मुक्त हो सके। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41 और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के संदर्भ में "फिजिकल रूप से दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिक और बीमार व्यक्तियों" के लाभ के लिए मांग की गई है। इसमें वांछित ऊंचाई के फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म, गार्ड और चेन के साथ बोर्डिंग और डीई बोर्डिंग सुविधाएं, भारतीय रेलवे स्टेशनों के समान उचित और सभ्य बैठने, लाइट की व्यवस्था, आश्रय/छत की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।
मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
केस शीर्षक: जॉर्ज फर्नांडीज बनाम भारत संघ और अन्य
केस नंबर: डब्ल्यूपी 15300/2021