कर्नाटक हाईकोर्ट ने अजीम प्रेमजी के खिलाफ कई याचिकाएं दायर करने पर याचिकाकर्ता पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

24 Feb 2021 2:45 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने अजीम प्रेमजी के खिलाफ कई याचिकाएं दायर करने पर याचिकाकर्ता पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रॉफिट कंपनी-इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी पर विप्रो कंपनी के संस्थापक अजीम प्रेमजी और अन्य के खिलाफ एक ही मुद्दे पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर करने के कारण 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें अजीम प्रेमजी द्वारा संचालित कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। उन याचिकाओं को खारिज करने के बावजूद याचिकाकर्ता ने पुराने आरोपों पर फिर एक ताजा रिट याचिका दायर कर दी।

    न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार की एकल पीठ ने कहा,

    "हालांकि शिकायत की तारीखें अलग हैं, विषय फिर भी वही है। यह मामला तीन कंपनियों विद्या इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रीगल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और नेपियन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लेन-देन से संबंधित है।"

    इसके बाद पीठ ने विरोध करते हुए,

    "इन सभी रिट याचिकाओं में मुख्य मुद्दे के रूप में आपराधिक अवमानना ​​एक ही है। इसमें कहा गया है, परिणाम में यह रिट याचिका न केवल अयोग्य है, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।"

    पीठ ने कहा,

    "यह रिट याचिका न केवल अयोग्य है, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है। हालांकि याचिकाकर्ता को मना किया गया था, उसने इस रिट याचिका को एक तर्क के रूप में स्वीकार करने के लिए चुना, क्योंकि यह याचिका इस तरह के तुच्छ मामलों के साथ इस अदालत के मूल्यवान समय को बर्बाद करने के लिए है, इसलिए, दंडात्मक जुर्माना लगाना आवश्यक है।"

    तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो कि चार सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार जनरल, कर्नाटक हाईकोर्ट, बेंगलुरु में जमा करना होगा। रजिस्ट्री को चार सप्ताह की समाप्ति के बाद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

    वरिष्ठ अधिवक्ता एस गणेश और सी. वी. नागेश, प्रतिवादी 5 (एम / एस. एचएएसएचएएचएम निवेश और ट्रेडिंग कंपनी पीवीटी लिमिटेड, अजीम प्रेमजी ट्रस्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की ओर से पेश हुए। उन्होंने याचिका के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाए।

    कोर्ट के निष्कर्ष:

    सबसे पहले, अदालत ने कहा कि उसी खंडपीठ ने डब्ल्यू.पी.एस. No.13838/2020 (इंडिया अवॉक फॉर ट्रांसपेरेंसी बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य लोगों ने 8 जनवरी, 2021) और डब्ल्यू.पी. No.12073/2020 (इंडिया अवॉक फॉर ट्रांसपेरेंसी बनाम बनाम प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक और अन्य ने 21 जनवरी, 2021) मामले में फैसला किया था। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने डब्ल्यू.पी. No.11482/2020 (इंडिया अवॉक फॉर ट्रांसपेरेंसी बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य में 18 जनवरी, 2020) फैसला किया। इन तीनों मामलों में इस अदालत ने सरगुजा परिवहन सेवा बनाम राज्य परिवहन एम.पी. ग्वालियर और अन्य में निर्धारित अपीलीय न्यायाधिकरण सिद्धांत का पालन किया है।

    मामले का विवरण:

    केस का शीर्षक: इंडिया अवॉक फॉर ट्रांसपेरेंसी बनाम भारत संघ और अन्य

    केस नंबर: डब्ल्यूआरआईटी पीटीशन नंबर 172 ऑफ 2021 (जीएम-आरईएस)

    आदेश की तिथि: 12, फरवरी 2021

    कोरम: न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार

    सूरत: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता आर

    वरिष्ठ अधिवक्ता एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता सी.वी. नागेश ए/डब्ल्यू अधिवक्ता संदीप हुईगलोग, आर5 के लिए

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