सरकार लुटेरों की तरह कार्य नहीं कर सकती, बिना मुआवजे के निजी भूमि लेना संवैधानिक गारंटी के खिलाफ: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

13 Feb 2023 8:47 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) और उसके अधिकारियों की कार्रवाइयों पर गहरा दुख व्यक्त किया, जो लगभग 15 वर्षों तक भूस्वामियों को मुआवजा देने में विफल रहे, जिनकी संपत्तियों को 2007 में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया था।

    जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने एमवी गुरुप्रसाद नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा,

    "सरकार नागरिकों की भूमि के लुटेरे की तरह कार्य नहीं कर सकती।"

    उन्होंने आगे कहा,

    "मुआवजे के बिना कथित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी भूमि लेना 300ए के तहत अधिनियमित संवैधानिक गारंटी की भावना के खिलाफ है, संपत्ति का मौलिक अधिकार अब क़ानून की किताब पर नहीं है।"

    अदालत ने यह भी कहा कि राज्य और उसके सिस्टम से संवैधानिक रूप से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सभी कार्यों में निष्पक्षता और तर्कशीलता के साथ आचरण करें।

    याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत जारी की गई 17.05.2007 की अंतिम अधिसूचना के बाद दिनांक 09.01.2007 की प्रारंभिक अधिसूचना द्वारा किए गए भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि 17.05.2007 को अंतिम अधिसूचना जारी करके अधिग्रहण पूरा कर लिया गया, भूमि राज्य में निहित हो गई। इसलिए इसे याचिकाकर्ताओं को वापस नहीं किया जा सकता।

    राज्य ने कहा,

    "भूस्वामियों द्वारा बिक्री रिकॉर्ड के अनुसार अकाउंट के परिवर्तन को अधिसूचित किए जाने के बाद सरकार ने 05.06.2014 को उनके नामों का उल्लेख करते हुए शुद्धिपत्र अधिसूचना जारी की और प्रोटोकॉल प्रक्रिया के कारण कुछ देरी हुई और अब मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।"

    पीठ ने कहा कि प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख पर याचिकाकर्ताओं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारों के रूप में नहीं थे, इसलिए KIADB द्वारा उनके विक्रेताओं के नाम पर अधिग्रहण को अधिसूचित करना उचित था, जो खातेदार थे।

    इसने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 09.01.2013 के प्रतिनिधित्व द्वारा KIADB से उनकी भूमि लेने के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए अनुरोध किया और दिनांक 01.07.2014 और 03.07.2014 को अनुस्मारक भी भेजा।

    पीठ ने कहा,

    "वास्तव में सरकार ने 05.06.2014 को शुद्धिपत्र अधिसूचना जारी की, जिसमें उनके नामों का उल्लेख किया गया और जिससे वे मुआवजे के भुगतान के हकदार थे। हालांकि, मुआवजे का भुगतान आज तक नहीं किया गया। इस बात का कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं कि मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करते समय मुआवजे का भुगतान आवश्यक है।"

    यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की संपत्ति अंतिम अधिसूचना दिनांक 17.05.2007 के तहत राज्य में निहित हो गई, पीठ ने कहा,

    "KIADB को जागना चाहिए और मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि, अजीब तरह से इसने अपनी आपत्तियों का विवरण दायर किया, जिसमें याचिका खारिज करने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि उन्होंने पहले ही जमीन विकसित कर ली है और इसे कई उद्यमियों को आवंटित कर दिया है।”

    आगे यह देखते हुए कि आपत्तियों के पूरे बयान में न तो राज्य और न ही KIADB ने याचिकाकर्ताओं को देय मुआवजे के बारे में कुछ कहा है, पीठ ने कहा कि इस तरह का आचरण "सामंतवादी रवैये की बेड़ियों को मजबूत करता है, जिससे हमारे परिवर्तनकारी चरित्र संविधान मुक्त करना चाहता है।

    अदालत ने कहा,

    "मुआवजे का भुगतान नहीं करने की उनकी कार्रवाई न केवल अनुच्छेद 300ए के तहत संवैधानिक रूप से गारंटीकृत संपत्ति अधिकारों का घोर उल्लंघन है, बल्कि संविधान के तहत कल्याणकारी राज्य के व्यापक उद्देश्यों पर कुठाराघात है।"

    यह देखते हुए कि यह अदालत कुछ संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला देकर पीड़ित नागरिकों के लिए प्रमुख रूप से न्याय से इनकार नहीं कर सकती, पीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता, सोलैटियम, ब्याज और ऐसी अन्य चीजों के साथ गणना किए जाने वाले मुआवजे का कम से कम 50% भुगतान किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की विशेष परिस्थितियों में और मामले में समन्वय पीठ के फैसले पर रोक के कारण, जिसमें अदालत ने अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया, "अधिनियम, 2013 के प्रावधान केवल निर्धारित करने के उद्देश्य से लिए गए/रिट अपील में निर्णय के बाद और उसके बाद तक मानक आधार पर मुआवजे की राशि को फिर से तय करना है।"

    इसमें कहा गया,

    "रिट कोर्ट नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक होने के नाते मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय को व्यक्तिगत बनाना होगा।"

    केस टाइटल: एम वी गुरुप्रसाद और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: रिट याचिका नंबर 61426/2016

    साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 55/2023

    आदेश की तिथि: 10-02-2023

    प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट वीरन्ना जी तिगड़ी, R1 के लिए एडवोकेट श्रीधर हेगड़े और R2 से R4 के लिए एडवोकेट पी वी चंद्रशेखर।

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