कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2011 बैच के 362 केपीएससी गैजेटेड प्रोबेशनर्स की भर्ती को वैध करने वाले कानून को दी गई चुनौती खारिज की
LiveLaw News Network
4 May 2022 2:54 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक सिविल सेवा (2011 बैच गैजेटेड प्रोबेशनर्स के चयन और नियुक्ति का वेरीफिकेशन) अधिनियम 2022 को असंवैधानिक, अवैध और शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिका कर दी।
उक्त अधिनियम के माध्यम से सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 2011 बैच के 362 गैजेटेड प्रोबेशनर्स की भर्ती को मान्य किया है।
चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने मोहम्मद आरिफ जमील द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,
"हमारा विचार है कि पूरा अधिनियम कानून के अंतर्गत गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसे रद्द कर दिया गया था। उसके बाद अधिनियम लागू किया गया।"
इसमें कहा गया,
"याचिकाकर्ता के वकील आक्षेपित अधिनियम के किसी भी प्रावधान को दिखाने में सक्षम नहीं हैं, जिसे असंवैधानिक, अवैध या शून्य माना जा सकता है। इसके मद्देनजर, हमें इस याचिका को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता।"
याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट रहमथुल्ला कोठवाल ने प्रस्तुत किया कि पहले पूरी चयन प्रक्रिया को हाईकोर्ट के समक्ष W.P.Nos.13617-13627/2017 और संबंधित मामलों में चुनौती दी गई थी। यह आरोप लगाया गया कि इसके बाद उत्तरदाताओं ने हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को दूर करने के लिए कर्नाटक सिविल सेवा (2011 बैच गैजेटेड प्रोबेशनर्स के चयन और नियुक्ति का वेरीफिकेशन) अधिनियम, 2022 को अधिनियमित किया। तर्क यह है कि आक्षेपित अधिनियम का अधिनियमन शक्ति का दुरुपयोग है और इस तरह यह कानून में गलत अवधारणा निर्मित करता है।
याचिका में आक्षेपित अधिनियम के अनुसरण में 22.03.2022 को जारी नियुक्ति आदेशों को रद्द करने की भी मांग की गई है।
पीठ ने सबमिशन और रिकॉर्ड पर विचार करते हुए कहा,
"जहां तक रिट याचिका में किए गए परिणामी प्रार्थनाओं के लिए यह देखने के लिए पर्याप्त है कि पीड़ित व्यक्ति पहले ही कर्नाटक राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से संपर्क कर चुके हैं जहां मामले विचाराधीन हैं। इस तरह इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा राहतों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका, योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जाती है।"
केस शीर्षक: मोहम्मद आरिफ जमील बनाम कर्नाटक और अन्य राज्य
केस नंबर: 2022 की रिट याचिका नंबर 6795 (एस-आरईएस-पीआईएल)
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