कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Brij Nandan

27 March 2023 6:14 PM IST

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित रिश्वत मामले में भाजपा नेता मदल विरुपाक्षप्पा की तरफ दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उन्हें 7 मार्च को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी।

    मामले में कथित तौर पर लोकायुक्त पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विरुपक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड में कुछ निविदाओं को संसाधित करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग की थी, जिसके विरुपक्षप्पा अध्यक्ष थे।

    जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (ए) (बी) या (ए) के प्रावधानों को लागू करने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं है।

    यह भी तर्क दिया गया कि एक विशेष रूप से गठित निविदा आमंत्रित करने और स्वीकार करने वाली समिति है जो निविदाओं के तौर-तरीकों और शर्तों पर निर्णय लेती है। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता, जो तब कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) के अध्यक्ष थे, इसका हिस्सा नहीं थे।

    अदालत को यह भी बताया गया कि विधायक आईओ के कार्यालय में उपस्थित होकर जांच में सहयोग कर रहे हैं।

    उनके वकील ने आरोप लगाया,

    “जो भी सामग्री बरामद की जानी थी उसे पहले ही जब्त कर लिया गया है और वे याचिकाकर्ता की पुलिस हिरासत क्यों चाहते हैं? केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा कम हो?"

    जवाब में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि घटनाओं का क्रम है जो दर्शाता है कि मांग और स्वीकृति है।

    इसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता जांच एजेंसी के सामने पेश होता रहा है, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और गोलमोल जवाब दे रहा है।

    अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा था कि वो विधायक हैं और उनका प्रभाव कम नहीं होगा। अतिरिक्त जानकारी निकालने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।

    विधायक ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (ए) और (बी), 7 (ए) 8, 9 और 10 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    मामले के विवरण के अनुसार, लोकायुक्त पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि विरुपक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) में एक निश्चित निविदा को संसाधित करने के लिए अवैध रिश्वत की मांग की थी।

    शिकायत के आधार पर, लोकायुक्त पुलिस ने याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ पीसी (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 7 (ए) के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की। बाद में, विरुपाक्षप्पा के बेटे वी प्रशांत मदल और अन्य आरोपियों को कथित रूप से 40 लाख रुपये का घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि लोकायुक्त ने पिछले सप्ताह विधायक के बेटे से आठ करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की थी।

    कर्नाटक लोकायुक्त ने अंतरिम अग्रिम जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने आज याचिका पर नोटिस जारी किया।

    केस टाइटल: के. मदल विरुपाक्षप्पा और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर : क्रिमिनल पिटीशन नंबर 1976/2023

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 125

    आदेश की तिथि: 27-03-2023।



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