कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए वकील को 3 लाख रूपए का भुगतान करने का निर्देश दिया
Shahadat
23 Jan 2023 11:03 AM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 23 वर्षीय वकील को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। उक्त वकील को पिछले महीने पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि वकील कुलदीप की गिरफ्तारी अर्नेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 3 लाख रूपए का मुआवजा सक्षम सिविल कोर्ट में निजी कानून उपाय के प्रवर्तन में अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आएगा।
अदालत ने कहा,
"याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को अवैध और अर्नेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत माना गया।"
अदालत ने पुलिस डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल को पुंजलकट्टे पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर सुथेश के पी और "उनके साथियों" या किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने अवैध गिरफ्तारी और याचिकाकर्ता पर कथित हमले के "कृत्य में लिप्त" लोगों की पहचान की।"
अदालत ने कहा,
"इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर विभागीय जांच शुरू की जाएगी और यदि पहले से शुरू नहीं की गई। यदि पहले ही शुरू कर दिया गया तो यह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा। तब तक चौथे प्रतिवादी या किसी अन्य अधिकारी का निलंबन रद्द नहीं किया जाएगा।"
इसमें कहा गया कि राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि विभागीय जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाए।
अदालत ने आदेश की शुरुआत में कहा,
“जब राज्य या उसके एजेंट लोगों से डरते हैं तो स्वतंत्रता होती है; जब लोग राज्य या उसके एजेंटों से डरते हैं तो अत्याचार होता है।”
केस विवरण
कुलदीप ने 02-11-2022 को कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल में अपना नामांकन कराया। उनके पास निश्चित भूमि है, जो भवानी और उनके पति के.वसंत गौड़ा की कृषि संपत्ति के बगल में है।
गौड़ा ने कथित तौर पर कुलदीप के अपनी कृषि संपत्ति की ओर जाने वाली सड़क का उपयोग करने के अधिकार को बाधित करना शुरू कर दिया और कुलदीप और उसके परिवार को उस सड़क का उपयोग करने से रोकने के इरादे से स्थायी गेट बनाने का प्रयास किया, जो उनकी कृषि संपत्ति तक जाती है।
उन्होंने दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने 1 दिसंबर, 2022 के अपने आदेश में गौड़ा के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा दी। याचिकाकर्ता ने निषेधाज्ञा आदेश की प्रमाणित प्रति हासिल करने के बाद अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्रवाई के लिए 02-12-2022 को पुलिस सब-इंस्पेक्टर, पुंजलकट्टे पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी। पुलिस ने गौड़ा के खिलाफ भूमि विवाद बताकर शिकायत को बंद कर दिया।
हालांकि, भवानी ने उसी दिन 02-12-2022 को गेट की कथित चोरी और आपराधिक अतिचार के लिए आईपीसी की धारा 447 और 379 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ रात 8.15 बजे शिकायत दर्ज कराई।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पुलिस रात 8 बजे उसके घर में घुस गई और उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें घसीटते हुए थाने ले गई। बाद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
गिरफ्तारी के बाद याचिकाकर्ता ने संबंधित अदालत के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिसने उसे मंजूर कर लिया। अदालत ने अपने आदेश में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान याचिकाकर्ता के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार को नोट किया और यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को सूचना भेजी जाए।
रिहाई के बाद याचिकाकर्ता ने पुंजालकट्टे पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिन्होंने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की थी। यद्यपि 09-12-2022 को पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज की गई, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने पिछले महीने अतिरिक्त सरकारी वकील को शिकायत की स्थिति जानने के लिए कहा। इसके बाद भी जब मामले को अगली सुनवाई के लिए 04-01-2023 को सूचीबद्ध किया गया तो याचिकाकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उस दिन राज्य ने निर्देश लेने के लिए एक दिन का समय मांगा। उसी शाम सब-इंस्पेक्टर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता की पिटाई से इनकार किया और दावा किया कि यह केवल काल्पनिक है।
याचिका खारिज करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा,
"चूंकि अब अपराध दर्ज किया गया है, विभागीय जांच के अलावा, चौथे प्रतिवादी [सब इंस्पेक्टर] या अन्य के खिलाफ इस अदालत के हाथों कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।"
जांच - परिणाम
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379 और 447 के तहत लगाए गए हैं। यह देखा गया कि अपराधों में अधिकतम 3 साल तक की कैद हो सकती है।
पीठ ने यह भी जोड़ा,
“यह घिनौना कानून है कि कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करना पुलिस के लिए वैध है। गिरफ्तार करने की शक्ति का अस्तित्व एक बात है और उक्त कवायद का औचित्य दूसरी बात है। शिकायत/सूचना की सत्यता के बारे में कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी गिरफ्तारी से व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाएगा, जो बहुत ही गंभीर मामला है। गिरफ्तारी से अपमान होता है, स्वतंत्रता कम हो जाती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमेशा के लिए एक धब्बा लग जाता है।”
अदालत ने कहा कि अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर माना जाता है, तो जो स्पष्ट रूप से सामने आएगा, वह यह है कि याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सब इंस्पेक्टर "और उनके साथियों द्वारा क्रूर तरीके से छीन लिया गया।”
पीठ ने कहा,
"रिकॉर्ड से पता चलता है कि जीप में यात्रा के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया। बाद में उन्हें अपने खिलाफ सबूत देने की धमकी दी गई, जिनमें से सभी को पूरी तरह से अवैध और स्पष्ट रूप से गलत कहा जा सकता है। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की शक्ति का दुरूपयोग किया गया।"
सूबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2006) 3 एससीसी 178 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी और फिर बाकी के साथ आगे बढ़ने का रवैया निंदनीय है और यह उपयोगी साधन बन गया है, जिन पुलिस अधिकारियों में संवेदनशीलता की कमी है या वे गलत मकसद से काम करते हैं, पीठ ने कहा,
"सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को इस मामले में लागू किया जाना उपयुक्त है। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और याचिकाकर्ता को अपमान का सामना करने के लिए मजबूर किया गया है।”
कोर्ट ने कहा कि पुलिस किसी भी सूरत में इस तरह की बेशर्मी से कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती।
पीठ ने आगे कहा,
"याचिकाकर्ता के एडवोकेट होने के बावजूद, उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। यहां तक कि पुलिस के संज्ञान में लाने के बाद भी कि वह वकील हैं, न्यायालय का अधिकारी है। यदि वकील के साथ उस तरह से व्यवहार किया जा सकता है, जैसा कि मामले में उनके साथ किया गया है तो आम आदमी का क्या होगा।"
अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की अवैधता के अपराधियों और कानून का उल्लंघन करने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा,
"जवाबदेही तय करने और इस तरह की किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आपराधिक कानून के तहत विभागीय जांच में दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।"
केस टाइटल: कुलदीप और कर्नाटक राज्य और अन्य
केस नंबर : रिट याचिका नंबर 24832/2022
साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 22/2023
आदेश की तिथि : 19 जनवरी, 2023
उपस्थिति: याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट पी.पी.हेगड़े के साथ एडवोकेट गणपति भट और उत्तरदाताओं के लिए आगा एम. विनोद कुमार पेश हुए।
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