सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेस्तरां को हुक्का धूम्रपान क्षेत्र चिह्नित करने और लाइसेंस लेने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

15 April 2022 5:02 AM GMT

  • सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेस्तरां को हुक्का धूम्रपान क्षेत्र चिह्नित करने और लाइसेंस लेने का निर्देश दिया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोहो पब एंड ग्रिल रेस्तरां को अपने ग्राहकों को हुक्का धूम्रपान करने की अनुमति देने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अपने परिसर में अलग क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस एसजी पंडित ने कहा,

    "हुक्का पीने से अन्य ग्राहकों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हुक्का बार के लिए अलग स्पेस के साथ एक विशेष क्षेत्र आरक्षित करने की आवश्यकता है।"

    याचिकाकर्ताओं ने कानूनी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश की मांग करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता एक रेस्तरां चला रहा है, जिसमें ग्राहकों को हुक्का पीने की अनुमति है। प्रतिवादियों पर याचिकाकर्ता के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का आरोप है।

    पीठ ने डब्लू.पी.सं. 8140/2017 में पारित कोऑर्डिनेट बेंच के आदेश दिनांक 27.02.2017 को संदर्भित किया। इस आदेश में समान परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने इन पहलुओं पर विचार किया और 03.09.2015 को दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए डब्लू.पी.सं.14226/2015 में पारित किया।

    कोर्ट ने कहा था,

    "यदि यह स्थिति है तो हुक्का नामक उपकरण का उपयोग तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जब तक कि हुक्का के माध्यम से तंबाकू का धूम्रपान होता है और किसी अन्य निषिद्ध पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए, यदि किसी भी अन्य अवैध उद्देश्य के लिए उक्त हुक्का का उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से अधिकार क्षेत्र पुलिस सहित कानून लागू करने वाले प्राधिकरण कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के हकदार होंगे।"

    पीठ ने कहा,

    "मामले को देखते हुए याचिकाकर्ता इसी तरह की राहत का हकदार होगा।"

    इसमें कहा गया,

    "प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की कानूनी गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें।"

    राज्य ने प्रस्तुत किया कि धूम्रपान हुक्का की आड़ में याचिकाकर्ता-रेस्तरां के ग्राहक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना रखते हैं, जो गैरकानूनी हैं। इस तरह, पुलिस अधिकारियों को जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। हुक्का पीने के लिए विशेष क्षेत्र याचिकाकर्ता द्वारा व्यावसायिक परिसर में निर्धारित किया जाना है।

    अदालत ने इससे सहमति जताते हुए कहा,

    "यह तर्क स्वीकार करने योग्य है कि इस साधारण कारण से कि धूम्रपान हुक्का की आड़ में याचिकाकर्ता-रेस्तरां में ग्राहकों को गांजा मारिजुआना आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

    इस प्रकार, अदालत ने याचिका की अनुमति देते हुए निम्नलिखित शर्तें लगाईं::

    -प्रतिवादी को अपने परिसर में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए धूम्रपान क्षेत्र में हुक्का के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए, यदि ऐसी सुविधा केवल हुक्का के माध्यम से तम्बाकू धूम्रपान के लिए प्रदान की जाती है।

    -हालांकि, यदि कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है और निगरानी की प्रक्रिया में यदि किसी प्रतिबंधित पदार्थ के उपयोग सहित कोई अवैध गतिविधि पाई जाती है तो निश्चित रूप से प्रतिवादी या ऐसे अन्य कानून लागू करने वाले अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई करने के हकदार होंगे।

    -याचिकाकर्ता विशेष रूप से होटल परिसर में उपयुक्त बाड़े के साथ एक अलग क्षेत्र/स्थान निर्धारित करेगा और आवश्यक रूप से हुक्का धूम्रपान के उद्देश्य के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद और किसी अन्य क्षेत्र या परिसर के हिस्से का उपयोग याचिकाकर्ता के ग्राहकों द्वारा धूम्रपान के लिए नहीं किया जाएगा।

    -निरीक्षण की आड़ में प्रतिवादी-क्षेत्राधिकार पुलिस याचिकाकर्ता को परेशान नहीं करेगी। हालांकि, यह उन्हें समय-समय पर परिसर का निरीक्षण करने से नहीं रोकता है।

    केस शीर्षक: सोहो पब और ग्रिल और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: 2022 की रिट याचिका संख्या 6971

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 120

    आदेश की तिथि: मार्च का 29वां दिन, 2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता सुनील कुमार बीएन; प्रतिवादी के लिए एडवोकेट रश्मि पटेल

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