कर्नाटक हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज को एक साल के नुकसान के लिए 10 छात्रों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपए देने का निर्देश दिया

Brij Nandan

3 July 2023 8:32 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज को एक साल के नुकसान के लिए 10 छात्रों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपए देने का निर्देश दिया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक नर्सिंग कॉलेज को निर्देश दिया है कि वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एडमिशन की समय सीमा के बाद छात्रों को एडमिशन देकर एक वर्ष का नुकसान करने के लिए दस छात्रों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये का मुआवजा दे।

    जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश पीठ ने मदर मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को छात्रों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह कॉलेज के खिलाफ ऐसी कार्रवाई शुरू करे जो कानून में उपलब्ध हो, जिसमें आपराधिक शिकायत दर्ज करना और प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के चार्टर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शामिल हो।

    कॉलेज और जिन छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में बी.एससी.नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश दिया गया था, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कॉलेज के छात्रों के आवेदन ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाने के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल खोलने और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की थी।

    यह तर्क दिया गया कि एडमिशन हो जाने के बावजूद, कट ऑफ तिथि तक विवरण अपलोड नहीं किया जा सका क्योंकि पोर्टल में गड़बड़ियां थीं और कुछ तकनीकी त्रुटियां थीं।

    विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि कॉलेज के प्रवेश रजिस्टर में मौजूदा नामों पर एक कागज चिपकाकर छात्रों के नाम डाले गए हैं और प्रवेश पूरा होने के बाद भी कुछ छात्रों के नाम जोड़े गए हैं। इसने आगे तर्क दिया कि अगर कोई तकनीकी समस्या है, तो भी कॉलेज ईमेल के माध्यम से विवरण भेज सकता था।

    पीठ ने कॉलेज के प्रवेश रजिस्टर का निरीक्षण किया और पाया कि याचिकाकर्ता नंबर 2 का नाम कॉलम और पंक्तियों की ग्रिड के अनुरूप कागज का एक छोटा सा टुकड़ा चिपकाकर जोड़ा गया था, जैसे कि यह दिखाने के लिए कि नाम हमेशा से मौजूद था। याचिकाकर्ता संख्या 3 6, 7 और 8 के संबंध में भी यही स्थिति है। जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 9 और 10 का संबंध है, उनके नाम प्रिंसिपल और सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन के बाद जोड़े गए थे और उनके पते के संबंध में कोई विवरण नहीं मिला।

    इसी प्रकार उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि छात्रों के नाम यद्यपि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं के नाम उसके बाद बेतरतीब ढंग से अंकित थे।

    जिसके बाद पीठ ने कहा कि इन सभी से एक अनूठा निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता नंबर 1-कॉलेज ने छात्रों के नाम शामिल करने के लिए कागज की एक शीट चिपकाकर एडमिशन रजिस्टर तैयार किया है, जैसे कि यह दावा करना हो कि उन्हें प्रवेश दिया गया था, केवल तकनीकी खराबी के कारण समय और उनका विवरण अपलोड नहीं किया जा सका।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 07.04.2022 थी लेकिन कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय को पहला अनुरोध 10.01.2023 को किया गया था, यानी 8 महीने से अधिक के अंतराल के बाद। जिस तरह से याचिकाकर्ता नंबर 1-कॉलेज उपरोक्त गतिविधियों में शामिल हुआ है, वह कम से कम चौंकाने वाला है। याचिकाकर्ता नंबर 1 कॉलेज उन छात्रों और उनके माता-पिता के जीवन के साथ खेल रहा है जिनकी आशाएं और आकांक्षाएं थीं कि छात्र बीएससी की पढ़ाई के लिए याचिकाकर्ता नंबर 1-कॉलेज में शामिल हो सकते थे।

    इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कॉलेज को छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: मदर मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं अन्य और रजिस्ट्रार

    केस नंबर: रिट याचिका नंबर 200583 ऑफ़ 2023

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर्नाटक) 248

    आदेश की तिथि: 21-06-2023

    उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता प्रदीप कुमार पीके, एसएस ममदापुर।

    आर1 के लिए वकील आर जे भुसारे

    आर2 के लिए एचसीजीपी माया टी आर

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