कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी-मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 11:39 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी-मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दायर अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन को खारिज किया, जिस पर मई के महीने में COVID -19 की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का आरोप है।

    जस्टिस के नटराजन ने चेतन सीवी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,

    "यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक साधारण अपराध है क्योंकि यह आपदा का समय किया गया था और लोगों को धोखा दिया गया और दहशत भी पैदा की गी। याचिकाकर्ता को हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। इसलिए, वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।"

    शिकायत के अनुसार, 6 मई को पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर आरोप लगाया कि उसे सरकार द्वारा तय की गई कीमत से अधिक कीमत पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को गैरकानूनी तरीके से बेचने की विश्वसनीय जानकारी मिली है।

    पुलिस ने एक प्रॉक्सी व्यक्ति को आरोपी से इंजेक्शन लेने के लिए इस बहाने भेजा कि उसके परिवार के सदस्य COVID-19 से पीड़ित हैं। आरोपी नंबर 1 ने बताया कि उसके पास तीन इंजेक्शन हैं और प्रत्येक की कीमत 25,000 रुपये है। राशि की सहमति होने पर आरोपी नं. 1 ने इंजेक्शन दिए और उसी के अनुसार उसे पकड़ लिया गया। अपने स्वैच्छिक बयान में आरोपी नं. 1 ने कहा कि उसने याचिकाकर्ता से इंजेक्शन खरीदे थे। गिरफ्तारी को लेकर याचिकाकर्ता ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने आवेदन को खारिज कर दिया।

    याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है और उसे मामले में आरोपित नं. 1 जिसे जमानत मिल चुकी है। उसके पास से कोई जब्ती नहीं हुई है और वह शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है जो उसे अग्रिम जमानत देते समय अदालत द्वारा दी जाएगी।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया और कहा,

    "आरोपी व्यक्तियों ने दवा की वास्तविक दर से सात गुना अधिक की मांग की है और उन्होंने उन लोगों की परिस्थितियों का दुरुपयोग किया है जो COVID-19 से पीड़ित थे और इंजेक्शन को अपने लालच के लिए काला बाजार में बेच दिया है।"

    कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    केस का शीर्षक: चेतन सी वी बनाम कर्नाटक राज्य।

    केस नंबर: आपराधिक याचिका 5141/2021

    आदेश की तिथि: 8 नवंबर, 2021।

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता के पी भुवन; प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता महेश शेट्टी

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