शादी के समय महिला की उम्र थी 41, पति को बताई 36, हाईकोर्ट ने शादी खत्म करने की दी अनुमति

Brij Nandan

16 March 2023 8:55 AM GMT

  • शादी के समय महिला की उम्र थी 41, पति को बताई 36, हाईकोर्ट ने शादी खत्म करने की दी अनुमति

    मामला साल 2014 का है। ये तलाक से जुड़ा मामला है। महिला के घरवाले शादी के लिए लड़के के घर रिश्ता लेकर गए और उन्होंने बेटी की उम्र 36 साल बताई। रिश्ता पक्का हुआ। दोनों की शादी हुई। हालांकि बाद में पति को पता चला कि शादी के समय महिला की उम्र 41 थी। पति ने पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और तलाक का मुकदमा दायर किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति को इस आधार पर तलाक की मंजूरी दी कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखाधड़ी की थी।

    जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विजयकुमार पाटिल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की पत्नी उससे 5 साल बड़ी है और पति के साथ धोखाधड़ी की गई, इसलिए शादी को खत्म करने की अनुमति दी जाती है।

    इंडियन डिवोर्स एक्ट की धारा 18 और 19 पति या पत्नी को ये अधिकार देती है कि वे धोखाधड़ी के आधार पर अपनी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने इन्हीं धाराओं के आधार पर इस शादी को अमान्य घोषित किया है।

    इससे पहले फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी। और कहा था कि शिकायतकर्ता यानी पति अपनी शादी को अमान्य घोषित करने के आधार को साबित करने में विफल रहा है।

    केस के मुताबिक, पति ने आरोप लगाया कि महिला लंबे समय से किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ये बात उसने पहले नहीं बताई थी। इसके बारे में पति को पत्नी और उसके परिवार वालों से पूछने पर पता चला। तभी ये भी पता चला कि शादी के समय पत्नी की उम्र 36 नहीं बल्कि 41 थी। पति के मुतबिक उसके साथ धोखाधड़ी हुआ था। सही उम्र छुपाई गई थी। गलत जानकारी दी गई थी।

    कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अपने फैसले में कहा कि महिला ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात स्वीकार की है कि शादी के समय पत्नी की उम्र 36 नहीं बल्कि 41 थी।

    कोर्ट ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड पर दलील और सबूतों की सराहना करने में गलती की है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों ने शादी को अमान्य घोषित करने के आधार को साबित किया है। इसलिए शादी को खत्म करने की अनुमति दी जाती है।


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