कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्रवाई, जुर्माना बढ़ाने पर विचार करने को कहा

Sharafat

11 Sep 2023 10:22 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्रवाई, जुर्माना बढ़ाने पर विचार करने को कहा

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघनकर्ताओं पर लगाए जा रहे जुर्माने को संशोधित कर बढ़ाने पर विचार करने का सुझाव दिया।

    मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने पाया कि अब तक 10-09-2019 से 31-08-2023 के बीच 4 वर्षों में 11.66 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, क्योंकि 3.84 लाख एसडब्ल्यूएम उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया है।

    बेंच ने कहा,

    “ हमारी राय में यदि प्रतिवादी बीबीएमपी उल्लंघनकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए जुर्माने की कुल राशि को देखा जाए तो यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक उल्लंघनकर्ता से वसूल की गई जुर्माना राशि निवारक उपाय के रूप में काम करने के लिए बहुत कम है। हमारी राय में बीबीएमपी और राज्य सरकार जैसे हितधारकों को इस पहलू पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।"

    न्यायालय की यह भी राय थी कि केवल जुर्माना लगाने से सभी मामलों में उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता और इसके लिए निवारण के माध्यम से एक अतिरिक्त उपाय की आवश्यकता है ताकि उल्लंघनकर्ता बार-बार उल्लंघन न करें या जुर्माने की मामूली राशि को ध्यान में रखते हुए उल्लंघन न करें।

    इसमें कहा गया, " इस पहलू से निपटने के लिए प्रतिवादी बीबीएमपी आईपीसी के उचित प्रावधानों का सहारा लेकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने पर भी विचार कर सकता है। "

    अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एसडब्ल्यूएम नियमों के नियम 15एफ के तहत लगाई गई यूज़र फीस लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने की कोई पूर्व शर्त नहीं है। तदनुसार, बीबीएमपी इस पहलू पर विचार कर सकता है और यथाशीघ्र उचित कदम उठा सकता है।"

    कोर्ट ने कहा कि बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर अपार्टमेंट और सहकारी आवास समितियों से भरे हुए हैं जो अपशिष्ट के मुख्य बिंदु हैं और इसलिए अपशिष्ट पृथक्करण की आवश्यकता है।

    कोर्ट ने आदेश दिया, " यदि अपार्टमेंट मालिक, फ्लैट मालिक या सहकारी समिति के सदस्य उल्लंघनकर्ता पाए जाते हैं तो प्रतिवादी बीबीएमपी को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।"

    बीबीएमपी को बायो-मेडिकल के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। शहर में अस्पतालों द्वारा उत्पन्न कचरे का संबंध है।

    अदालत ने बीबीएमपी से सुनवाई की अगली तारीख पर इस पहलू पर आवश्यक विवरण प्रदान करते हुए एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अदालत ने कहा, " यदि प्रतिवादी कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) पर निगरानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी है तो केएसपीसीबी को इस अदालत में जवाबी हलफनामे के माध्यम से अपना दृष्टिकोण और उसके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करना होगा।"

    अंततः न्यायालय ने सुझाव दिया कि निगम इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी पर विचार करे।

    अदालत ने यह कहा,

    “ कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि यह बीबीएमपी और केएसपीसीबी जैसे अन्य हितधारकों की एकमात्र जिम्मेदारी या बोझ है। नागरिकों से भी कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे नियमों के प्रावधानों का पालन करें और ऐसे कार्य न करें जिन्हें विशेष रूप से नियमों के तहत उल्लंघन कहा जाता है और सामान्य तौर पर शहर में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा होती है। इस प्रकार यदि इस पहलू पर गौर किया जाना है और जन जागरूकता की आवश्यकता को पूरा किया जाना है तो हमारी राय में प्रतिवादी निगम और राज्य सरकार के साथ-साथ केएसपीसीबी अन्य माध्यमों जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म या एफएम चैनल का भी पता लगा सकता है। पूरे अभ्यास को नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण देने के लिए जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चहिए।”

    अदालत ने अब बीबीएमपी और केएसपीसीबी को अगली तारीख पर आगे की स्टेटस रिपोर्ट और प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देते हुए मामले को चार सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।


    केस टाइटल: एमएस कवित शंकर और कर्नाटक राज्य और अन्य

    केस नंबर: WP 24739/2012



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