COVID-19: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईसाई महिला को शर्तों के अधीन अपने घर में प्रार्थना करने की अनुमति दी; पुलिस को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा

LiveLaw News Network

27 Dec 2021 2:15 PM IST

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से कर्नाटक के उडुपी जिले में रहने वाली एक 70 वर्षीय ईसाई महिला को अपने घर में प्रार्थना करने की अनुमति दी है।

    न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने कहा कि एजीए से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए नोटिस स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निम्नलिखित अंडरटेकिंग के अधीन प्रार्थना के अनुसार अंतरिम आदेश जारी किया जाता है।

    याचिकाकर्ता ने कहा है,

    "प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों की अधिक मण्डली नहीं होनी चाहिए, ताकि COVID-19 या OMICRON फैलने के संभावित जोखिम से बचा जा सके। ऐसी मण्डली द्वारा पड़ोसियों और अन्य लोगों को कोई परेशानी या उपद्रव नहीं किया जाएगा। न ही धर्मांतरण गतिविधियों के आरोपों के लिए कोई गुंजाइश दी जाएगी।"

    इसके अलावा, अदालत ने 22 दिसंबर को अपने आदेश में कहा,

    "यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो न केवल अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है, बल्कि पुलिस और अन्य अधिकार क्षेत्र के अधिकारी संबंधित के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।"

    अदालत ने पुलिस को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किए बिना, मण्डली या उत्सव की गतिविधियों को वीडियो / ऑडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति दी।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त शर्तें एजीए की जोरदार प्रस्तुति को दूर करने के लिए लगाई गई हैं कि क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील होने के कारण मण्डली शांति और सद्भाव को खतरे में डाल सकती है और कानून और व्यवस्था की समस्या को खतरे में डाल सकती है।

    एडवोकेट मैत्रेयी कृष्णन के माध्यम से दायर याचिका में स्टेशन हाउस ऑफिसर, कुनापुरा पुलिस स्टेशन, उडुपी जिले द्वारा दिनांक 26.10.2021 को जारी नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने घर के बाहर से लोगों को प्रार्थना और उपदेश के लिए बुला रही है कि बिना लाइसेंस के वह प्रार्थना कर रही है और पुलिस की अनुमति के बिना ऐसा करना कानून का उल्लंघन है और उसे पुलिस को इस मुद्दे के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है।

    इसके अलावा दलील में कहा गया है कि नोटिस के कारण, याचिकाकर्ता को अपने घर में प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

    आगे कहा गया,

    "नोटिस संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधनों का उल्लंघन है, जिनसे भारत जुड़ा हुआ है।"

    याचिका में कहा गया है,

    "जहां तक राज्य का संबंध है, यानी राज्य के दृष्टिकोण से, इस देश के नागरिक को अपने धर्म की पूजा करने, आस्था और विश्वास का अभ्यास करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता हैं और सभी समान व्यवहार के हकदार हैं।"

    कोर्ट ने कहा गया है कि कार्यवाही पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रही हैं और इस तरह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन करते हैं।

    केस का शीर्षक: एस्थेला लुइस बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: डब्ल्यूपी 23423/2021

    Next Story