एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की श्रेणी के वर्गीकरण के संबंध में विवादों का फैसला कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट
Shahadat
2 Feb 2023 11:46 AM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत गठित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास 'भर्ती' से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने का अधिकार है, जिसमें अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लेकर सरकारी नौकरी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने से लेकर आदेश तक सभी निर्णय शामिल हैं।
कलाबुरगी पीठ में बैठे एकल न्यायाधीश की पीठ जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने अमीना अफरोज द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्टीकरण दिया, जिसने ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था, जिसमें शासकीय विद्यालय शिक्षक के पद पर चयन हेतु याचिकाकर्ता को श्रेणी 2-बी/केए-एचके के स्थान पर सामान्य मेरिट अभ्यर्थी के रूप में वर्गीकृत करने हेतु जन निर्देश से संबंधित सब-डायरेक्टर के फैसले को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा याचिकाकर्ता की जाति और आय से संबंधित है और यह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के दायरे से बाहर है और इसे केवल इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग पर विचार किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, यह मानते हुए भी कि ट्रिब्यूनल को अधिनियम की धारा 15 के तहत इस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है, वैकल्पिक उपाय अपने आप में हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को खत्म नहीं करेगा।
अंत में यह कहा गया कि वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए है, क्योंकि समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को 2-बी/केए-एचके श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
जांच - परिणाम
पीठ ने अधिनियम की धारा 15 का उल्लेख किया, जो ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। यह देखते हुए कि अभिव्यक्ति 'भर्ती' से संबंधित मामले' अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) में पाए जाते हैं, अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, न्यायालय ने कहा कि इसे उपरोक्त अभिव्यक्तियों से जुड़े सादे व्याकरणिक अर्थ को लागू करना होगा।
कोर्ट ने आगे यह कहा,
"भर्ती' अभिव्यक्ति का सादा शब्दकोश अर्थ स्वयं 'नए लोगों को खोजने की प्रक्रिया' वाक्यांश का उपयोग करता है ... संसद ने स्वयं अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) में 'भर्ती से संबंधित मामले' अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। उक्त अभिव्यक्ति का निस्संदेह 'भर्ती' अभिव्यक्ति की तुलना में व्यापक अर्थ है ... केवल निष्कर्ष की ओर जाता है कि पद के लिए आवेदन को संसाधित करने में लिया गया निर्णय भर्ती से संबंधित मामलों से संबंधित निर्णय है।
कोर्ट ने कहा कि पदों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करते समय यदि आवेदक को किसी विशेष श्रेणी में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है, जैसा कि याचिकाकर्ता के मामले में हुआ, तो 'लिया गया निर्णय' वास्तव में भर्ती की प्रक्रिया में लिया गया निर्णय है।
इसमें कहा गया,
"अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) में पाए जाने वाले 'भर्ती' से संबंधित मामले' भर्ती के सभी चरणों को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं, अधिसूचना के प्रकाशन से शुरू होकर सिविल में सेवाओं और सिविल पदों, आवेदनों की जांच और उन पर निर्णय लेने, परीक्षा आयोजित करने, परिणामों की घोषणा करने और नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के दायरे में होने के कारण याचिकाकर्ता को 'सामान्य मेरिट' श्रेणी के तहत वर्गीकृत करने का निर्णय एक निर्णय है, जिसकी सत्यता पर पुनर्विचार ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है।
आगे सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने वाली अधिनियम की धारा 28 का जिक्र करते हुए, जिन मामलों के संबंध में अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट और लेबर कोर्ट और औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अन्य प्राधिकरणों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, खंडपीठ ने कहा,
"अधिनियम की धारा 15 और 28 के संयुक्त पठन से अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि हाईकोर्ट उन मामलों के संबंध में प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, जिन पर अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल को अधिकार दिया गया है। उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। अधिनियम न केवल धारा 15 के तहत ट्रिब्यूनल्स के अधिकार क्षेत्र के लिए प्रदान करता है बल्कि हाईकोर्ट सहित कई न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का भी प्रावधान करता है।
अदालत ने यह भी कहा कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने रिट याचिका पर विचार करने के लिए मामला नहीं बनाया। साथ ही कोर्ट ने इस विवाद को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अपने मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग कर रही है।
कोर्ट ने कहा,
"रिट याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है।"
तदनुसार, कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा,
"अधिनियम की धारा 15 के तहत आने वाले विवादों का फैसला करने के लिए प्रथम दृष्टया ट्रिब्यूनल प्लेटफॉर्म है न कि हाईकोर्ट।"
केस टाइटल: अमीना अफरोज बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य
केस नंबर: W.P.No.200032/2023
साइटेशन; लाइव लॉ (कर) 38/2023
आदेश की तिथि: 12-01-2023
प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट के.एम.घाटे, R1, R3, R4, R5 के लिए AGA शिवकुमार आर तेंगली और R3 के लिए भारत के सब-सॉलिसिटर जनरल सुधीरसिंह आर विजापुर पेश हुए।
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें