कर्नाटक हाईकोर्ट ने मर्डर के दोषी को बरी किया, 13 साल जेल में रहने के बाद आजीवन कारावास की सजा रद्द की

Brij Nandan

24 May 2022 10:09 AM IST

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध में 13 साल से जेल में बंद एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

    अदालत ने इस प्रकार विशेष सीबीआई अदालत के आजीवन कारावास को रद्द कर दिया और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

    यह आदेश जस्टिस बी. वीरप्पा और जस्टिस एस. रचैया की खंडपीठ ने एक ड्राइवर शिवप्रसाद द्वारा दायर अपील में पारित किया, जिसे घर में कथित डकैती मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन मालिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

    बेंच ने कहा,

    "एक बार जब अभियोजन पक्ष 'लाभ के लिए हत्या' साबित करने में विफल रहा और अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया, तो अभियोजन द्वारा पेश की गई किसी भी सामग्री के अभाव में लेनदेन की एक ही जगह और घटना के किसी भी चश्मदीद की अनुपस्थिति में लूट और हत्या हुई। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को दोषी ठहराना उचित नहीं है।"

    आगे कहा,

    "कोर्ट का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय के गर्भपात को रोका जाए। न्याय का गर्भपात जो दोषियों को बरी करने से उत्पन्न हो सकता है, किसी निर्दोष की दोषसिद्धि से कम नहीं है।"

    मामले का विवरण

    आरोप है कि 27 जून 2008 को आरोपी तुलसी के जेवर चुराने के इरादे से उसके घर में घुसा था। फिर उसने उसकी गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से वार किया। हाथापाई में पीड़ित ने चाकू छीन लिया और आरोपी पर उक्त चाकू से हमला करने का प्रयास किया, जिससे उसके बाएं गाल पर खरोंच से चोट लग गई। इसके बाद आरोपी घर की पहली मंजिल पर गया और गोदरेज आलमारी में रखा 905 ग्राम सोना समेत अन्य कीमती सामान ले गया।

    बेटे द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया।

    सत्र अदालत ने 19 मार्च 2019 को आदेश पारित किया, जिसमें आरोपी को आईपीसी की धारा 392 और 397 के तहत दंडनीय डकैती के अपराध के लिए बरी कर दिया गया, लेकिन उसे हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

    जांच - परिणाम

    शुरुआत में, बेंच ने देखा कि चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा बरी करने के आदेश (डकैती के अपराध) को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह अंतिम रूप से पहुंच गया है। इस प्रकार, एक बार जब आरोपी को आईपीसी की धारा 392 और 397 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया जाता है, तो आईपीसी की धारा 302 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पीड़ित की हत्या में आरोपी की संलिप्तता साबित करने के लिए अभियोजन पर बोझ बढ़ जाता है।

    हाईकोर्ट का विचार था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य मृतक की हत्या में आरोपी की संलिप्तता साबित नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों ने केवल लूट की बात कही थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "बहुत अजीब बात है, सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह कहते हुए कार्यवाही की कि मृतक की हत्या में आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए पेश किया गया है कि डकैती और हत्या एक ही लेन-देन का हिस्सा थे। केवल जब्ती के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आरोपी ने हत्या की है।"

    यह जोड़ा,

    "किसी भी चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति में, और चूंकि अभियोजन पक्ष ने मृतक की हत्या में आरोपी को जोड़ने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित नहीं किया है, इसलिए मृतक की हत्या में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में किसी भी पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराना उचित नहीं है।"

    कोर्ट ने अंत में कहा,

    "यदि आपराधिक मामले में पेश किए गए सबूतों पर दो विचार संभव हैं- एक आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर इशारा करता है जो दृष्टिकोण अभियुक्त के अनुकूल हो उसे अपनाया जाना चाहिए।"

    तद्नुसार कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और दोषसिद्धि रद्द कर दी।

    केस टाइटल: शिवप्रसाद @ शिव बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक अपील संख्या 573/2019

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 167

    आदेश की तिथि: 17 मई, 2022

    उपस्थिति: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट बी.ए.बेलियप्पा

    प्रतिवादी के लिए एडवोकेट के नागेश्वरप्पा

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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