कर्नाटक हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने वाले यूजीसी विनियमन के खिलाफ NLSIU की चुनौती को खारिज किया

LiveLaw News Network

2 Jun 2021 9:07 AM GMT

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने वाले यूजीसी विनियमन के खिलाफ NLSIU की चुनौती को खारिज किया

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस और नियमों को रद्द करने से इनकार किया, जो कर्नाटक राज्य के भीतर दूरस्थ शिक्षा के मामले में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करता है। विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली, कोलकाता और पुणे में परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं।

    एनएलएसआईयू ने यूजीसी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) विनियम, 2017 द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 19.07.2016 और एक संचार दिनांक 06.10.2016 को चुनौती दी थी।

    विनियमों में प्रावधान है कि एक विश्वविद्यालय जो एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित है, केवल अधिनियम के तहत उसे आवंटित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर संचालित होगा और किसी भी मामले में यह स्थित राज्य के क्षेत्र से बाहर संचालित नहीं होगा।

    न्यायमूर्ति आर देवदास की एकल पीठ ने (19 मई) को उस याचिका का निपटारा किया था, जिसमें विश्वविद्यालय को यूजीसी से संपर्क करने के लिए कहा गया था। इस याचिका में 'विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित संस्थान' घोषित करने की मांग की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय होने के लिए प्रतिष्ठित संस्थान) विनियम, 2017 के अनुसार मानित विश्वविद्यालयों के संस्थानों की एक अलग श्रेणी बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें ऑफ-कैंपस केंद्र और अपतटीय कैंपस स्थापित करने का लाभ होगा।

    एनएलएसआईयू की प्रस्तुतियां

    विश्वविद्यालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी ने प्रस्तुत किया कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाकर यूजीसी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के तहत याचिकाकर्ता के अधिकार और अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है।

    एडवोकेट आदित्य सोंधी ने तर्क दिया कि,

    "जब अधिनियम के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, फिर इसे यूजीसी द्वारा याचिकाकर्ता पर नहीं लगाया जा सकता है। यह अब तक अच्छी तरह से स्थापित है कि यूजीसी देश में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित है, लेकिन सार्वजनिक नोटिस, संचार और विनियम, 2017 यूजीसी की शक्तियों से परे है।"

    एडवोकेट आदित्य सोंधी ने इसके अलावा कहा कि इस तरह का प्रतिबंध दूरस्थ शिक्षा की वस्तु और प्रकृति के साथ असंगत है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने कर्नाटक से बाहर या विदेश में कोई अध्ययन केंद्र स्थापित नहीं किया है। इसके विपरीत, विश्वविद्यालय ने केवल नई दिल्ली, कोलकाता और पुणे में परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। इसलिए यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूजीसी की शक्तियों से परे है। इसलिए यूजीसी जिस राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित है उस राज्य से बाहर के परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

    मास्टर बालचंदर कृष्णन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (कर्नाटक राज्य के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत डोमिसाइल के तहत आरक्षण) ने 29.09.2020 के मामले में उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा जताया। बेंच ने कहा था कि याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय को एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में इंगित किया गया है, यह केवल विश्वविद्यालय को एक राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में अनुदान देने के उद्देश्य से है, लेकिन उक्त तथ्य याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय नहीं बनाएगा जैसा कि महाधिवक्ता ने तर्क दिया है। यह भी माना गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की संस्था या प्रतिष्ठित संस्थान नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है।

    यूजीसी की प्रस्तुतियां

    यूजीसी की ओर से एडवोकेट शौरी एचआर पेश हुए। एडवोकेट शौरी ने प्रो. यशपाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य, (2005) 5 एससीसी 420 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बड़े बेंच के फैसले पर भरोसा जताया। इस मामले में कहा गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना कानूनी स्थिति प्रदान करता है, लेकिन सभी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी स्पष्ट रूप से संवैधानिक योजना के विपरीत है और संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत विचार नहीं किया गया है। इस तरह के उल्लंघनों में शासन करने और सीखने के मानकों को बनाए रखने के लिए यूजीसी की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है।

    अन्नामलाई विश्वविद्यालय बनाम सरकार के सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग और अन्य (2009) 4 एससीसी 590 दूरस्थ शिक्षा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है। ऐसे मामलों में यूजीसी की शक्तियों और कार्यों को भी सेवा में लगाया जाता है।

    यूजीसी ने अंत में यह प्रस्तुत किया कि यूजीसी (विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित संस्थान) विनियम, 2017 की स्थापना के अनुसार यूजीसी ने डीम्ड से यूनिवर्सिटीज की एक अलग श्रेणी बनाने का प्रावधान किया है, जिसे 'इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज' कहा जाता है। अन्य डीम्ड विश्वविद्यालयों से अलग तरीके से विनियमित किया जाएगा ताकि एक उचित समय अवधि में विश्व स्तर के संस्थानों के रूप में विकसित हो सके। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ऐसी विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना चाहता है तो ऐसी स्थिति की पुष्टि करना आवश्यक है।

    कोर्ट का अवलोकन

    कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वकील द्वारा मास्टर बालचंदर कृष्णन के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा करने से बचाव नहीं हो सकता है। उक्त निर्णय में विचार किया गया मुद्दा राज्य सरकार की शक्तियों के संबंध में है और यह राज्य से संबंधित छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करने के निर्देश से संबंधित है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि,

    "इसलिए उस संदर्भ में डिवीजन बेंच ने लॉ स्कूल की स्थापना और कामकाज में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके ट्रस्ट और सोसाइटी की भूमिका पर ध्यान दिया और यह माना गया कि अधिनियम के माध्यम से याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा में राज्य सरकार केवल अनुदान देने में एक सुविधाकर्ता रही है। इस न्यायालय की राय में कि स्वयं याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय को यह तर्क देने की अनुमति नहीं देगा कि यह राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।"

    अदालत ने इसके अलावा कहा कि अब जब यूजीसी यूजीसी (इंस्टीट्यूशंस एफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन, 2017 के साथ आया है, जिसमें विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित संस्थानों की एक अलग श्रेणी बनाने का प्रावधान है, जिसका लाभ होगा ऑफ-कैंपस केंद्रों और अपतटीय कैंपस की स्थापना करते हुए याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय 'विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित संस्थान' के रूप में घोषणा करने के लिए एक आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

    कोर्ट ने अंत में कहा कि जैसा कि यूजीसी की ओर से पेश वकील द्वारा सही रूप से प्रस्तुत किया गया है कि यूजीसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत यूजीसी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। इसके विपरीत जारी किए गए कोई भी निर्देश यूजीसी विनियमों का उल्लंघन है। इसलिए याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय की चुनौती खारिज किया जाता है।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:




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