कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने कहा- एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच की निंदा करने पर उन्हें तबादले की धमकी दी जा रही है
Brij Nandan
5 July 2022 1:52 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के जस्टिस एचपी संदेश ने सोमवार को एक सनसनीखेज खुलासा किया कि अगर वह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) द्वारा कथित तौर पर उपायुक्त से जुड़े एक मामले में की गई जांच की प्रगति की निगरानी रखने पर उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी जा रही है।
जस्टिस संदेश ने एक आरोपी पीएस महेश, एक डिप्टी तहसीलदार द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक अवलोकन किया, जिसे कथित तौर पर भूमि विवाद मामले में डीसी कार्यालय से अनुकूल आदेश देने के संबंध में 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने 29 जून को अपने आदेश में एसीबी के विशेष वकील मनमोहन पीएन को मामले में की गई जांच के संबंध में सामग्री पेश करने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा, एसीबी को 'बी रिपोर्ट' दाखिल करने और सर्च वारंट प्राप्त करने और वारंट के आधार पर सर्च नहीं करने के रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया था। एसीबी द्वारा अपने गठन के बाद से दायर क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।
हालांकि, एसीबी के वकील ने दस्तावेज पेश करने में संकोच किया। जिसके बाद जज ने कहा,
"आपने उन्हें (उपायुक्त, बेंगलुरु कार्यालय) गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यह सवाल मैं आपसे (एसीबी) पूछ रहा हूं। आप लोग ऐसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं और अदालत के सामने सामग्री नहीं रख रहे हैं। मुझे जनता की चिंता है। आप यहां दोषियों की रक्षा करने के लिए हैं या आम जनता के लिए? आप एसीबी के एक एडवोकेट होने के नाते, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित किया गया है, आप यहां दागी लोगों की रक्षा करने के लिए हैं और मामलों के शीर्ष पर हैं या आपको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विशेष वकील के रूप में नियुक्त किया गया है या नहीं।"
जज ने आगे कहा,
"यह तरीका नहीं है। आपको जनता के पैसे से भुगतान किया जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने के इरादे से विशेष अधिनियम लागू किया गया है। यह कैंसर की तरह पूरे समाज में फैल रहा है। इसे चौथे चरण तक पहुंचने से रोकने के बजाय जो इलाज योग्य नहीं है, पहले या दूसरे चरण में इसे ठीक किया जाना चाहिए।"
फिर, जज ने उन्हें दी गई अप्रत्यक्ष धमकी के संबंध में बयान दिया।
जज ने कहा,
"आपका एडीजीपी इतना शक्तिशाली है। हमारे हाईकोर्ट के जज में से एक से बात किसी व्यक्ति ने बात की। जज आया और मेरे साथ बैठ गया और वह कहता है, एक जज को किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने की बात कहा रहा है। मैं जज का नाम भी उल्लेख करने में संकोच नहीं करूंगा।"
जज ने कहा,
"मैं अपने न्याय की कीमत पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसे आदेश में ही दर्ज करूंगा। आप लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप यहां संस्था की रक्षा करने के लिए हैं, न कि ये सब काम करने के लिए।"
उन्होंने कहा,
"मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। भ्रष्टाचार कैंसर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं और मैं किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा के लिए नहीं हूं। मैं केवल संविधान से संबद्ध हूं।"
इसके बाद, बेंच ने आदेश पारित करने के लिए मामले को लंच के बाद के सत्र के लिए पोस्ट कर दिया।
दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में, महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवादगी अदालत के सामने पेश हुए और बयान दिया कि एडीजीपी और पुलिस अधीक्षक (एसीबी) के सेवा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोर्ट द्वारा जो भी तलब किया जाएगा वह पेश होगा। हम यौर लॉर्डशिप की सहायता करेंगे।
तदनुसार, अदालत ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की।
अपने आदेश में अदालत ने यह भी कहा कि वह इस बात से अवगत है कि जांच जांच अधिकारी का डोमेन है और हालांकि कुछ मामलों में अदालत द्वारा निगरानी की आवश्यकता हो सकती है, इसका मतलब अदालत द्वारा पर्यवेक्षण नहीं है। हालांकि, मौजूदा मामले में, पीठ ने कहा, "जनहित" के मद्देनजर जांच की निगरानी करने के लिए मजबूर किया गया था।
सुनवाई के बाद एसीबी ने आज शाम डिप्टी कमिशन जे मंजूनाथ को गिरफ्तार कर लिया।
केस टाइटल: महेश पी एस और कर्नाटक राज्य
केस नंबर: सीआरएल.पी 4909/2022