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फिल्म गुड न्यूज़ की रिलीज को रोकने की मांग करने वाली याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिंदी फिल्म गुड न्यूज़ की रिलीज को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
यस ट्रस्ट की अध्यक्ष मीर समीना रजा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की खंडपीठ ने कहा,
"यह स्वीकार करना मुश्किल है कि आईवीएफ केंद्र चुनने वाला कोई भी युगल किसी फिल्म से प्रभावित होगा, क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दा है।"
याचिका में फिल्म के निर्माता को एक स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया था जिसमें यह कहा जाए कि फिल्म की सामग्री, फिल्म में दिखाए गए एक आईवीएफ केंद्र के अलावा अन्य आईवीएफ केंद्रों की गरिमा को कम नहीं करती। अधिवक्ता ने अदालत के सामने तर्क दिया कि "यह फिल्म अन्य आईवीएफ केंद्रों को भी कमजोर करती है और उन जोड़ों की गरिमा को भी कमजोर करती है, जिन्होंने अन्य केंद्रों पर उपचार करवाया है।"
पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा,
"कथन से ऐसा संकेत मिलता है कि याचिका अन्य आईवीएफ केंद्रों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निर्माता और निर्देशकों को उपलब्ध अधिकार के अलावा, कोई भी दंपत्ति आईवीएफ सेंटर के बारे में किसी फिल्म पर आधारित अपनी राय नहीं बनाएगा। "