कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल और AAB से कोर्ट के बाहर बिना अपॉइंटमेंट के भीड़ लगाने वाले अधिवक्ताओं पर कार्रवाई करने को कहा
LiveLaw News Network
3 Jun 2020 8:00 AM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक राज्य बार काउंसिल और एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु (AAB) से कहा कि वे उन अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, जो उच्च न्यायालय परिसर के बाहर इकट्ठा होते हैं और रजिस्ट्री से बिना कोई पूर्व निर्धारित समय (अपॉइंटमेंट) लिए मामलों की फिज़िकल फाइलिंग के लिए प्रवेश करना चाहते हैं।
मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा;
"आज भी सुबह 9.30 बजे उच्च न्यायालय के गेट के बाहर एक विशाल दृश्य बनाया गया था, जो परिसर में प्रवेश करने की मांग कर रहे थे। यह उच्च न्यायालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के खिलाफ है, अगर यह जारी रहा तो हम अदालतों को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।"
सोमवार को भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी और मुख्य न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके अधिवक्ताओं को एसओपी का पालन करने के लिए राजी करना पड़ा था।
स्टेट बार काउंसिल की ओर से पेश वकील ने बताया कि अधिवक्ताओं ने अपनी चिंता के कारण हाईकोर्ट परिसर में घुसने की कोशिश की होगी, जिस पर पीठ ने कहा "बहुसंख्यक पीड़ित है। हमारी चिंता यह है कि अदालतें बंद होने पर वादियों को नुकसान होगा।"
पीठ ने मौखिक रूप से स्टेट बार काउंसिल और एडवोकेट्स एसोसिएशन से पूछा,
"उन वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के नोटिस जारी करें जो यह दृश्य बना रहे हैं। क्या यह कदाचार नहीं है? जब अदालत एसओपी जारी करती है और इसमें ज़बरदस्त उल्लंघन होता है, तो क्या आपको नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है? क्या आप असहाय हैं?
स्टेट बार काउंसिल के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि कार्रवाई शुरू की जाएगी।
पीठ ने यह भी संकेत दिया कि यह विभिन्न कानूनी और तकनीकी मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई स्वत: संज्ञान याचिका के दायरे का विस्तार करेगी, जिसे जिला अदालतें सीमित कामकाज के दौरान सामना कर सकती हैं जो 1 जून से शुरू हुई थी और इसमें एसओपी का पालन नहीं करने वाले अधिवक्ताओं का मुद्दा भी शामिल है।