मानहानि मामला: कोर्ट ने COVID-19 लक्षण के कारण कंगना रनौत को पेश होने से अंतिम बार छूट प्रदान की

LiveLaw News Network

14 Sept 2021 3:14 PM IST

  • मानहानि मामला: कोर्ट ने COVID-19 लक्षण के कारण कंगना रनौत को पेश होने से अंतिम बार छूट प्रदान की

    मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में "आखिरी मौका" के रूप में पेश होने से छूट दी, जब उनके वकील ने कहा कि वह अस्वस्थ हैं और COVID-19 के लक्षण दिख रहे हैं।

    मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कहा कि अगर वह अगली तारीख 20 सितंबर को पेश नहीं हुईं तो वह उनके खिलाफ वारंट जारी करेंगे।

    अदालत की टिप्पणियां अख्तर के वकील, जय भारद्वाज की इस दलील के जवाब में आईं कि रनौत के अस्वस्थ होने के दावे कार्यवाही में देरी करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति है और उन्होंने फरवरी से उन्हें जारी किए गए समन का सम्मान करने से इनकार कर किया है।

    इससे पहले रनौत के वकील ने दावा किया कि अभिनेता की तबीयत ठीक नहीं है। वह अपनी फिल्म के प्रचार के लिए दौरे के लिए गई थीं और उनमें COVID के लक्षण दिख रहे हैं। उसके वकील ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा किया।

    अदालत ने तब मामले को स्थगित कर दिया लेकिन अगर वह ऐसे ही अनुपस्थित रहती है तो कार्रवाई की चेतावनी दी।

    अख्तर ने 19 जुलाई, 2020 को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ अपने साक्षात्कार में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनका नाम खींचने पर कंगना रनौत पर उनकी "बेदाग प्रतिष्ठा" को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

    लिस जांच के बाद, 1 फरवरी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 204 के तहत रनौत के खिलाफ प्रक्रिया जारी की और उसे अपनी याचिका दर्ज करने के लिए 1 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया।

    27 जुलाई को, एमएम ने रनौत को मामले में 'आखिरी मौका' के रूप में पेश होने से छूट दी।

    अदालत ने उनके वकील को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर पेश हों, ऐसा नहीं करने पर अख्तर उनके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंधेरी कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए रनौत की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता का संज्ञान लेते समय केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता उसे राहत देने का आधार नहीं हो सकती है।

    हाईकोर्ट ने देखा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मानहानि के कथित अपराध के लिए प्रक्रिया जारी करने और रनौत को अदालत में तलब करने से पहले अपना दिमाग लगाया और सभी पहलुओं पर विचार किया था।

    शिकायत

    अख्तर ने नवंबर 2020 में अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत दर्ज कराई।

    अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा कि वह एक सेल्फ मेड मैन है, जो 4 अक्टूबर 1964 को 27 रुपये, दो जोड़ी कपड़े और कुछ किताबें लेकर मुंबई पहुंचा था। तब वह 19 वर्ष के थे।

    उन्होंने रनौत पर रिपब्लिक टीवी पर अपने इंटरव्यू में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया।

    57 मिनट तक चले सत्र में, अख्तर का दावा है कि रानौत बिना किसी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जानकारी के राजपूत की मौत के आसपास की परिस्थितियों पर अपनी राय देते हुए दिखाई दे रही हैं।

    याचिका में कहा गया है कि अनावश्यक रूप से शिकायतकर्ता के नाम को एक असंबद्ध, संवेदनशील मामले में घसीटना शिकायतकर्ता को परोक्ष रूप से धमकी देने के समान है, जो फिल्म बिरादरी का एक अत्यंत सम्मानित सदस्य है।

    केस का शीर्षक: कंगना रनौत बनाम महाराष्ट्र राज्य

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