कल्लाकुरिची में छात्र की मौत: मद्रास हाईकोर्ट ने पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया, कहा- शैक्षणिक संस्थानों में मौत की जांच CB-CID द्वारा की जानी चाहिए
Brij Nandan
18 July 2022 2:35 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने सोमवार को निर्देश दिया कि जब भी किसी शैक्षणिक संस्थान में मौत की घटना होती है, तो इसकी जांच सीबी-सीआईडी द्वारा की जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए।
जस्टिस एन सतीश कुमार 17 वर्षीय एक लड़की के पिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने स्कूल अधिकारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार को लेकर पिछले बुधवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
फाउल प्ले पर संदेह करते हुए पिता ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबी-सीआईडी को जांच स्थानांतरित करने और अपनी बेटी की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की मांग की।
अदालत ने तीन डॉक्टरों के एक समूह और अदालत द्वारा नियुक्त एक सेवानिवृत्त फोरेंसिक निदेशक द्वारा दोबारा पोस्टमॉर्टम करने की अनुमति दी। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
अदालत ने पोस्टमॉर्टम के समय याचिकाकर्ता के वकील को भी उपस्थित रहने की अनुमति दी, लेकिन उसे प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने का भी निर्देश दिया।
अदालत रविवार को कल्लाकुरिची के कुछ हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनों पर भी नाराजगी जताई।
यह देखते हुए कि अदालत इस तरह की हिंसा पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती, पीठ ने टिप्पणी की,
"पुलिस किसी के नियंत्रण में नहीं है। आपको कानून लागू करना चाहिए। अदालत हिंसा की जांच की निगरानी करने जा रही है। सभी प्रदर्शनकारियों की पहचान करें और नुकसान की वसूली करें। यह एक संगठित अपराध प्रतीत होता है।"
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मृतक के माता-पिता के लिए सभी को सहानुभूति है, लेकिन वह कई अन्य लोगों की जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकती। अदालत ने पुलिस को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को रविवार को हुए दंगों के पीछे उन लोगों की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने निर्देश दिया,
"निष्पक्ष जांच होगी या नहीं यह कौन तय करेगा? क्या गुंडे इसका फैसला करेंगे? करीब 100 लोगों में से जो इकट्ठा होते हैं और हिंसा में लिप्त होते हैं, पुलिस को झुकना नहीं चाहिए। आपको हिंसा को नियंत्रित करना चाहिए।"
पुलिस को 29 जुलाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
केस टाइटल: रामलिंगम बनाम पुलिस महानिदेशक एंड अन्य
केस नंबर: डब्ल्यूपी/18455/2022