आसाराम को तीन दिन में सरेंडर करने का आदेश, हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार
Amir Ahmad
27 Aug 2025 3:27 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को आसाराम बापू को तगड़ा झटका देते हुए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज की। आसाराम जिन्हें 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई, ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कहा कि आसाराम की तबीयत स्थिर है इसलिए जमानत बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 7 जनवरी को उन्हें स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दी, जो 31 मार्च तक प्रभावी रही। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 जनवरी से उन्हें अंतरिम जमानत दी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा और आखिरी बार 29 अगस्त तक बढ़ाया गया था।
हाईकोर्ट ने आसाराम को आदेश दिया है कि वह 30 अगस्त तक केंद्रीय कारागार में आत्मसमर्पण करें।
केस टाइटल: आशाराम उर्फ आशुमल बनाम राज्य राजस्थान

