[दिल्ली दंगे] न्यायिक समय, जनता के धन का सम्मान नहीं: कोर्ट ने एसपीपी को संवेदनशील बनाने को कहा, जांच अधिकारी से अप्रासंगिक गवाहों को छोड़ने के लिए कहा, जुर्माना लगाया

Sharafat

19 Aug 2022 3:26 AM GMT

  • [दिल्ली दंगे] न्यायिक समय, जनता के धन का सम्मान नहीं: कोर्ट ने एसपीपी को संवेदनशील बनाने को कहा, जांच अधिकारी से अप्रासंगिक गवाहों को छोड़ने के लिए कहा, जुर्माना लगाया

    दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) और जांच अधिकारियों (आईओ) को समन देने करने के बजाय 2020 के दंगों के मामलों में अप्रासंगिक गवाहों को छोड़ने के लिए कदम उठाने के लिए संवेदनशील बनाने का आह्वान किया।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने दंगों के मामले में एक अप्रासंगिक और असंबंधित गवाह को बुलाने के लिए अभियोजन पर पांच हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया।

    अदालत ने कहा,

    "दुर्भाग्य से, अप्रासंगिक और अनावश्यक गवाहों को छोड़ने के लिए कई मामलों में अभियोजन पक्ष को निर्देश देने के बावजूद, अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि यानी विशेष पीपी और आईओ द्वारा इस मामले में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है।"

    अदालत ने यह जोड़ा,

    " बार-बार निर्देशों के बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाया जा रहा है कि गवाही के समय इस अदालत के समय और सरकारी खजाने के धन का उनके मन में कोई सम्मान नहीं, इसलिए मैं अभियोजन पर 5000/- रुपये जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हूं। यह जुर्माना अगली तारीख को अदालत में भुगतान किया जाएगा औरडीसीपी, उत्तर पूर्व जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसा जुर्माना राशि वसूल करने के लिए जवाबदेही तय करने के लिए आगे जांच करेंगे।"

    यह घटनाक्रम गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर 53/2020 में हुआ।

    सुनवाई के दौरान एक गवाह अदालत में मौजूद था, हालांकि, यह पाया गया कि उसने एक घटना के संबंध में एक बयान दिया था, जो कि एफआईआर से संबंधित नहीं था, उसे बिना जांच के छोड़ दिया गया।

    गवाह ने 25 फरवरी, 2020 को कथित तौर पर शाम 6.00 बजे हुई एक घटना के बारे में पुलिस को एक बयान दिया था, जबकि एफआईआर में सुनवाई कथित तौर पर 24 और 25 फरवरी, 2020 की दरम्यानी रात 12 बजे से रात 1.00 बजे के बीच हुई एक घटना के संबंध में की जा रही थी।

    अदालत ने कहा, "चूंकि गवाह पहले ही अदालत में आ चुका था, इसलिए उसे डाइट मनी का भुगतान किया गया । "

    इसमें कहा गया,

    "...डीसीपी, उत्तर पूर्व के लिए फिर से एक अनुरोध दोहराया जाता है कि सभी दंगा मामलों के सभी विशेष पीपी और आईओ को उनके मामलों की जांच करने के लिए संवेदनशील बनाएं। यदि किसी अप्रासंगिक गवाह का हवाला दिया गया है तो ऐसे गवाहों को समन देने के बजाय उन्हें छोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाएं।"

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