न्यायिक आदेश कानून में न्यायोचित नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बाहरी कारणों से पारित किया गया था: पटना हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को राहत दी
Avanish Pathak
3 April 2023 9:49 PM IST
पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाईकोर्ट की स्थायी समिति के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें समिति ने एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पूरी पेंशन को स्थायी रूप से वापस लेने का दंड लगाया था। समिति ने पाया था कि उन्होंने वाह्य प्रलोभनों के लिए न्यायिक आदेश पारित किए थे।
जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस हरीश कुमार की पीठ ने कहा,
"केवल इसलिए कि दो आदेश कानून के तय मानकों के अनुसार न्यायोचित नहीं हैं, अपरिहार्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि न्यायिक अधिकारी/याचिकाकर्ता को सजा देने के लिए इस तरह के आदेश पारित करने में कोई बाहरी प्रलोभन था।"
जज के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने उन आरोपियों में से एक को जमानत दे दी थी, जिनके पास नकली नोट पाए गए थे और एक आरोपी को भी रिहा कर दिया था, जिसे पीछा करने के बाद नशीले पदार्थों का के साथ गिरफ्तार किया गया था।
याचिकाकर्ता जब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी के पद से सेवानिवृत हुआ तो उसे उपरोक्त दो प्रकरणों में जमानत दिये जाने पर उसे विभागीय कार्यवाही के अधीन करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद उसके खिलाफ बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के तहत कार्यवाही शुरू की गई।
याचिकाकर्ता पर दो अलग-अलग आरोप लगाए गए थे: सबसे पहले, दोनों मामलों में अभियुक्तों को जमानत देने और रिहा करने के लिए दिए गए कारण अनुचित और अन्यायपूर्ण थे, और यह अनुमान था कि वे निर्णय बाहरी प्रलोभनों पर आधारित थे।
दूसरे, इस तरह के न्यायिक आदेशों ने बाहरी प्रलोभनों की ओर इशारा किया, जो घोर न्यायिक अनुचितता, सत्यनिष्ठा की कमी और एक न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय कार्य था।
याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही के पहले दौर की रिपोर्ट को हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था और नए सिरे से जांच का निर्देश दिया गया था क्योंकि हाईकोर्ट का मानना था कि कार्यवाही याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना एकपक्षीय रूप से आयोजित की गई थी।
विभागीय कार्यवाही के दूसरे दौर में जांच अधिकारी यानि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर ने आरोपों की जांच कर हाईकोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने स्वीकार कर लिया और कारण बताओ नोटिस दिया।
याचिकाकर्ता को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि उसे उसके खिलाफ साबित हुए आरोपों के लिए दोषी क्यों नहीं ठहराया जाए और उसके अनुसार दंडित किया जाए।
याचिकाकर्ता के जवाब की प्राप्ति के बाद, स्थायी समिति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कदाचार की गंभीरता को साबित करते हुए, इस तरह के आदेश को पारित करने से पहले प्रभावित पेंशन के कम्यूटेशन को छोड़कर उसकी पूरी पेंशन वापस लेने का निर्देश दिया।
दोनों मामलों में याचिकाकर्ता का बचाव यह था कि जमानत गुण-दोष के आधार पर दी गई थी क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि करेंसी नोट नकली थे और एनडीपीएस मामले में अभियुक्तों को रिहा करते समय, जिस व्यक्ति से बरामदगी की गई थी, उसकी मौत हो गई थी और रिकॉर्ड में कोई एफएसएल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।
डिवीजन बेंच की शुरू में राय थी कि यह बताने के के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि याचिकाकर्ता द्वारा पारित आदेशों को श्रेष्ठ न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और यदि हां, तो परिणाम क्या था।
इसके अलावा, पीठ ने कहा कि यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि जाली करंसी मामले में जमानत देने के बाद बेल बांड कैसे स्वीकार किए गए, जिससे याचिकाकर्ता के बारे में एक न्यायिक अधिकारी के रूप में कुछ विचार आया होगा, जिसमें अभियुक्तों की रिहाई में अनावश्यक रुचि दिखाई गई थी।
पीठ ने बताया,
"अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालयों की स्थापना की गई है और उन्हें ऐसे आदेशों को रद्द करने की शक्तियां दी गई हैं। हाईकोर्ट अपील सुनने के बाद निचली अदालतों के गलत निर्णयों को संशोधित या रद्द कर सकते हैं। इस प्रकार, यह चेतावनी दी गई है कि जबकि न्यायिक आदेशों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, हाईकोर्ट को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उसी के लिए रमेश चंदर सिंह बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट; (2007) 4 एससीसी 247 पर भरोसा किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की प्रथा को केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उनके द्वारा पारित निर्णय/आदेश गलत हैं।
पीठ ने आगे कहा कि "उपर्युक्त मामले में, खंडपीठ द्वारा यह भी पाया गया कि मामले की जांच करने वाले न्यायाधीश अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न्यायिक मानदंडों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए न्यायिक अधिकारी द्वारा जमानत दी गई थी और अपर्याप्त आधार पर और परोक्ष मकसद के साथ बाहरी प्रलोभन के आधार पर और यह कि आरोप साबित हुए थे। बेंच ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि जांच करने वाले जज ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया था कि परोक्ष मकसद क्या था या मामले में शामिल बाहरी प्रलोभन क्या था।"
इस प्रकार, पीठ ने कहा कि यहां तक कि यह स्वीकार करते हुए कि दोनों आदेश, जिनके लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, संबंधित न्यायाधीश द्वारा अपरिपक्वता और अविवेक को दर्शाता है, लेकिन यह अपने आप में इस तरह के आदेशों को बाहरी प्रलोभनों पर पारित करने का संकेत नहीं होगा।
पीठ ने तब कृष्ण प्रसाद वर्मा (मृत), कानूनी प्रतिनिधियों बनाम के माध्यम से बनाम बिहार राज्य और अन्य; 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1330 पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संविधान का अनुच्छेद 235 हाईकोर्टों पर अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण निहित करता है। हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों पर अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
हाईकोर्टों को न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ केवल इसलिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि गलत आदेश पारित किए गए हैं "गलती करना मानवीय है और हममें से कोई नहीं, जो न्यायिक कार्यालय में है, यह दावा कर सकता है कि हमने कभी गलत आदेश पारित नहीं किया है"।
उपरोक्त संदर्भित आदेशों को पारित करते समय बाहरी कारणों के आरोप को सही ठहराने के लिए किसी भी सामग्री को ना देखते हुए, पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता की पूरी पेंशन को वापस लेने में हाईकोर्ट की जांच रिपोर्ट और स्थायी समिति का निर्णय अस्थिर है और इस प्रकार, जांच समिति की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णय को भी रद्द कर दिया।
केस टाइटल: नीलम सिन्हा बनाम बिहार राज्य सिविल रिट ज्यूरिस्डिक्शन केस नंबर 1780/2015