एक न्यायिक अधिकारी जो कानून का अच्छा ज्ञान रखता पर यदि उसकि निष्ठा में कमी हो तो यह न्यायपालिका के लिए एक बड़ा खतरा है: उड़ीसा उच्च न्यायालय

Sparsh Upadhyay

22 March 2021 5:43 AM GMT

  • एक न्यायिक अधिकारी जो कानून का अच्छा ज्ञान रखता पर यदि उसकि निष्ठा में कमी हो तो यह न्यायपालिका के लिए एक बड़ा खतरा है: उड़ीसा उच्च न्यायालय

    Orissa High Court

    इस बात को रेखांकित करते हुए कि एक न्यायिक अधिकारी को भले ही कानून का सही ज्ञान हो, लेकिन यदि उसकी निष्ठा में कमी है या वह एक संदिग्ध चरित्र का है, तो वह न्यायपालिका के सुचारू कामकाज के लिए एक बड़ा खतरा है, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते न्यायिक अधिकारी के संबंध में पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा।

    मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी. पी. राउत की खंडपीठ एक न्यायिक अधिकारी, एक रामचंद्र मोहंती के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने और सभी परिणामी सेवा लाभों के लिए मांग की थी।

    न्यायालय के समक्ष मामला

    एक सिविल जज (Sr. Division) के रूप में कोरापुट में सेवा करते हुए, रामचंद्र मोहंती को 22 मार्च, 2010 से उड़ीसा राज्य की अधिसूचना के मद्देनजर सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान, उनके खिलाफ दो विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।

    कोर्ट का अवलोकन

    शुरुआत में, बेंच ने कहा कि राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी, अन्य सिविल सेवकों से अलग हैं और उनके सेवा रिकॉर्ड में एक धब्बा उन्हें कमजोर बनाता है और इस प्रकार, उनसे सभी मामलों में एक अच्छे चरित्र के होने की उम्मीद की जाती है।

    अदालत ने आगे टिप्पणी की,

    "यह कहने की जरूरत नहीं है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य बेईमानों, भ्रष्टों का निराकरण करना है। यह सच है कि अगर एक ईमानदार न्यायिक अधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्त होता है, तो यह उसके सहयोगियों के मनोबल को कम कर सकता है। समान रूप से, एक न्यायिक अधिकारी को भले ही कानून का सही ज्ञान हो, लेकिन यदि उसकी निष्ठा में कमी है या वह एक संदिग्ध चरित्र का है, तो वह न्यायपालिका के सुचारू कामकाज के लिए एक बड़ा खतरा है।"

    गौरतलब है कि कोर्ट ने यह भी कहा,

    "किसी अधिकारी की संपूर्ण सेवा अवधि का समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन सबसे ऊपर, उनकी निष्पक्षता, प्रतिष्ठा, अखंडता के साथ-साथ नैतिक चरित्र को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत फाइल को देखा और कहा कि याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत रिकॉर्ड उसके विवाद का समर्थन नहीं करता है कि उसके पास न्यायाधीश के रूप में एक बेदाग कैरियर था।

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