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 58½ वर्ष की आयु सीमा पार करने वाले न्यायिक अधिकारी HC में पदोन्नत नहीं हो सकते : केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network
3 March 2020 4:38 AM GMT
 58½ वर्ष की आयु सीमा पार करने वाले न्यायिक अधिकारी HC में पदोन्नत नहीं हो सकते : केरल हाईकोर्ट
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Kerala High Court

केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि उच्चतर न्यायपालिका में पदोन्नति के लिए, एक न्यायिक अधिकारी की आयु रिक्ति की तारीख पर 58½ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह अवलोकन न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति वी जी अरुण की पीठ ने राज्य के उच्च न्यायिक सेवा के सबसे वरिष्ठ जिला जजों में से एक जॉन के इलिक्कदन द्वारा दाखिल रिट अपील में किया।

माना गया है कि इलिक्कदन के सामने जब एक रिक्ति आई तो वो 58 वर्ष की आयु पार कर चुके थे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन पर विचार ना करने पर प्रभावित हुए थे।

नतीजतन, उन्होंने जॉन के इलिक्कदन बनाम भारत संघ के आदेश को चुनौती दी, जो उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि उनके द्वारा दावा किया गया पद एक संवैधानिक पद था, जिस पर नियुक्ति के लिए उनका कोई ठोस अधिकार नहीं था और ये न ही सेवा शर्तों का कोई उल्लंघन था।

एकल न्यायाधीश के आदेश को निम्नलिखित आधारों पर जारी किया गया था:

• मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में भी 58½ वर्ष की अधिकतम आयु का कोई प्रस्ताव नहीं था।

• कॉलेजियम ने जिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में बुलाने के लिए एक अवसर पर इसका अपवाद रखा था।

दूसरी ओर उत्तरदाताओं के अधिकारियों (उच्च न्यायालय) ने सुप्रीम कॉलेजियम द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर प्रकाश डाला, जिसमें 58½ वर्ष की आयु सीमा का एक विशिष्ट संदर्भ शामिल है, जैसा कि जिला न्यायाधीशों से संबंधित है।

उत्तरदाताओं के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, पीठ ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी कानून और न्याय मंत्रालय से 24.09.2004 को एक पत्र की प्राप्ति हुई है, जो "विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करता है " कि न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्धारित रिक्तियों को भरने के लिए की गई सिफारिशों पर केवल उन न्यायिक अधिकारियों के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने 58½ वर्ष की आयु सीमा पार नहीं की है। "

इन तथ्यों पर, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता वरिष्ठता सूची में 4 वें स्थान पर थे, इसलिए जिन रिक्त पदों को वह संभवत: बढ़ सकते थे, वह 01.11.2018, 18.01.2019, 08.05.2019 और 18.09.2019 को उत्पन्न हुए।

हालांकि, याचिकाकर्ता का जन्म 25.03.1960 को हुआ था, उन्होंने 58½ वर्ष की आयु 25.09.2018 को ही पार कर ली थी और इसलिए, वे केवल पहली रिक्ति के लिए आकांक्षी हो सकते थे।

"याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 25.03.1960 है और वह 25.09.2018 को 58½ वर्ष को पार कर गए हैं। इसलिए, यदि आयु सीमा लागू होती है, तो वह केवल पहली रिक्ति के लिए प्रत्याशी हो सकते हैं , जो 01.11.2018 को उत्पन्न हुई और दूसरी रिक्ति के लिए भी नहीं।

हम यह भी साफ करते हैं कि नियम वरिष्ठता सूची में प्रथम खिलाफ नहीं है, जिस पर पहली रिक्ति के लिए स्पष्ट रूप से विचार किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में, हम रिट अपील पर सुनवाई करने के लिए कोई कारण नहीं पाते हैं, "यह देखा गया।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दूसरे आधार के संबंध में, अदालत ने कहा कि वह विवेक का मामला था और अदालतों का इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

"जहां तक ​​उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा किए गए अपवादों की बात है, तो यह एक विवेक है, जिसे न्यायिक रूप से निर्देशित नहीं किया जा सकता है। हम पृष्ठभूमि के तथ्यों से भी अवगत नहीं हैं, जिसके कारण ऐसे अपवादों को लागू किया जा गया है। और हमें केवल उसी आधार पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम इसलिए इस मामले में अपील को अस्वीकार करते हैं।

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