क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और सात अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई
LiveLaw News Network
21 Oct 2021 9:09 PM IST
स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट मुंबई ने गुरुवार को क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और सात अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
न्यायिक हिरासत का विस्तार प्रक्रियात्मक ( procedural) है और बॉम्बे हाईकोर्ट मंगलवार 26 अक्टूबर को खान, मुमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
विशेष अदालत द्वारा बुधवार को तीनों की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
रिमांड बढ़ाने के संबंध में covid-19 प्रोटोकॉल के कारण आरोपियों को फिज़िकल रूप से कोर्ट में पेश नहीं किया गया, लेकिन उन्हें आर्थर रोड जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश नहीं किया गया।
विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने अभियोजन की रिमांड अर्जी के आधार पर आदेश पारित किया,
"आरोपियों को जेल से पेश नहीं किया गया। न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई।"
खान और सात अन्य को इस मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। 7 अक्टूबर को, मजिस्ट्रेट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनकी आगे की हिरासत से इनकार कर दिया और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
महिला आरोपी भायखला जेल में और पुरुष आर्थर रोड जेल में बंद हैं। इस बीच मजिस्ट्रेट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सक्षम विशेष एनडीपीएस कोर्ट को केस पेपर भेजे।
जिन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है उनमें आर्यन शाहरुख खान, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, नूपुर सतीजा, मोहक जसवाल, इश्मीत चड्ढा, गोमित चोपड़ा और विक्रांत छोखर शामिल हैं।