'चुप्प‌ी के कारण जजों को कष्ट उठाना पड़ेगा': पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की निंदा की

Avanish Pathak

21 Feb 2023 6:27 PM IST

  • चुप्प‌ी के कारण जजों को कष्ट उठाना पड़ेगा: पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की निंदा की

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष सुवीर सिद्धू ने सोमवार को जारी एक खुले पत्र में जजों के अपमान के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने की निंदा की। यह कहते हुए कि सार्वजनिक मंचों पर अपमानजनक आरोप लगाकर न्यायपालिका का अपमान न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है और निष्पक्ष आलोचना के दायरे में नहीं आता है।

    पत्र में कहा गया है कि,

    "अदालतें हमेशा सार्वजनिक अवलोकन और निष्पक्ष वैध आलोचना के लिए खुली रही हैं। जजों ने परंपरागत रूप से कानूनी प्रणाली के बारे में विचारों और आलोचनाओं के खुले आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया है, जब तक कि आपत्तियां न्याय के प्रशासन को खतरे में या बाधित नहीं करती हैं। फ्री स्पीच महत्वपूर्ण है लेकिन न्याय के प्रशासन में दुर्भावना से हस्तक्षेप करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।"

    पंजाब के बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों और प्रदीप शर्मा नामक व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया पर "दुर्भावनापूर्ण" और "अपमानजनक" वीडियो प्रसारित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद आम जनता को संबोधित करते हुए मौजूदा पत्र जारी किया गया है।

    बार काउंसिल ने कहा कि जज इस परिदृश्य में सबसे अधिक पीड़ित हैं क्योंकि वे सार्वजनिक मंचों पर उपस्थित होकर इस तरह के बाहरी आरोपों का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दे सकते हैं।

    पत्र में लिखा गया है-

    "हालांकि अदालतों की उदारता को किसी बचाव की आवश्यकता नहीं है, और जबकि बलविंदर सिंह सेखों और प्रदीप शर्मा जैसे लोगों को अपने भाग्य का सामना करना पड़ता है क्योंकि कानून अपना काम करता है, परिषद मूक दर्शक नहीं बन सकती क्योंकि चुप्पी से जजों को परेशानी उठानी पड़ती है..."

    पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा अदालतों और उसके न्यायाधीशों पर "गंभीर आक्षेप" करने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देना और "अपमानजनक वर्णनात्मक टैगलाइन" का उपयोग करना तोड़फोड़ से कम नहीं है। बार काउंसिल ने कहा कि किसी को भी अदालत के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और खुद के एजेंडे के अनुरूप न्याय में जनता के विश्वास का अवमूल्यन करने का प्रयास नहीं किया जा सकता है।

    पत्र देखने/पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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