जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन की शिकायत पर निलंबित जज को 'मानवीय आधार' पर बहाल किया

LiveLaw News Network

26 July 2021 10:51 AM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सिविल जज इम्तियाज अहमद लोन के निलंबन के आदेश को रद्द किया, जिन्हें पिछले साल बार एसोसिएशन, उरी की शिकायत पर निलंबित कर दिया गया था।

    लोन को जिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें ध्यान में रखते हुए 'मानवीय आधार' पर निलंबन रद्द कर दिया गया है। उन्हें उनकी बहाली की तारीख से पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्हें सिविल जज (सीनियर जज) के लीव रिजर्व पद की जगह हाईकोर्ट के श्रीनगर विंग में तैनात किया गया है।

    पिछले शुक्रवार को एक आधिकारिक आदेश सार्वजनिक किया गया, जिसमें कहा गया कि,

    "पूर्ण बेंच, इम्तियाज अहमद लोन, तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन) / सब-जज, उरी की गंभीर बीमारी को ध्यान में रखते हुए और मानवीय आधार पर अधिकारी के निलंबन के आदेश को रद्द कर रहे हैं।"

    बार एसोसिएशन, उरी द्वारा लोन के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने के बाद 31 दिसंबर, 2020 को पारित एक पूर्ण बेंच के प्रस्ताव में लोन के निलंबन पर निर्णय लिया गया था।

    उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अल्मोड़ा, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को बहाल किया था, जिन्हें यात्रा के उद्देश्यों के लिए एक आरोपी चंद्र मोहन सेठी के निजी वाहनों का कथित रूप से उपयोग करने के लिए निलंबित कर दिया गया था।

    22 फरवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर जिला जजशिप मुख्यालय देहरादून में तैनात कर दिया था। अब उन्हें बहाल करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को चौथे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून के पद पर तैनात किया है।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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