सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश की मांग वाली याचिका पर पत्रकार ज़िया उस सलाम ने हस्तक्षेप आवेदन दिया

LiveLaw News Network

28 Jan 2020 5:50 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश की मांग वाली याचिका पर पत्रकार ज़िया उस सलाम ने हस्तक्षेप आवेदन दिया

    वरिष्ठ पत्रकार जिया उस सलाम ने मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज अदा करने की इजाजत देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किया है। महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

    सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी देकर जिया अस सलाम ने बताया कि भारत में महिलाओं के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वहां एक मौन प्रतिबंध है, क्योंकि वहां महिलाओं के लिए कोई अलग प्रवेश नहीं है, उनके लिए कोई पृथक क्षेत्र नहीं है। यह प्रथा है, यह कुरान और हदीस के सिद्धांतों के खिलाफ है।

    उन्होंने तर्क दिया है कि मस्जिदों में न तो कुरान और न ही हदीस के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कुरान में लगभग 60 स्थानों का उल्लेख किया जहां, अल्लाह पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रार्थना करने के लिए कहता है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "अलग अलग में प्रार्थना करने से प्रार्थना की स्थापना नहीं होती है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति दी ...। कुरान और हदीस (बुखारी-शरीफ और साहिह मुस्लिम) में कई हदीस हैं जिनमें पैगंबर साहब ने वास्तव में महिलाओं को मस्जिद में प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। "

    यह प्रस्तुत किया गया है कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान से नमाज़ अदा करने का आह्वान करता है, तो वह "लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना" सभी को नमाज़ अदा करने के आमंत्रित करता है। इस प्रकार, "भारत में महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने पर व्यावहारिक प्रतिबंध मस्जिद में प्रार्थना स्थापित करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसे कुरान और हदीस द्वारा अनुमति दी गई है और प्रोत्साहित किया गया है।"

    मस्जिदों में प्रवेश के लिए याचिका

    पिछले साल, यासमीन ज़ुबेर अहमद पीरज़ादे और पुणे स्थित एक जोड़ीदार जुबेर अहमद नजीर अहमद पीरज़ादे ने देश भर की मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि इस तरह का प्रतिबंध "असंवैधानिक" और जीवन के मौलिक और समानता के अधिकारों का उल्लंघन है।

    अक्टूबर 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह सबरीमाला मंदिर मामले में अपने फैसले की वजह से ही जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।

    28 सितंबर, 2018 को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच-न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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