पत्रकार और 'द न्यू इंडियन' की फाउंडर आरती टीकू ने उनके अकाउंट को लॉक करने के ट्विटर के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
LiveLaw News Network
7 Jan 2022 11:20 AM IST
पत्रकार और 'द न्यू इंडियन' की संस्थापक आरती टीकू ने उनके अकाउंट को लॉक करने के ट्विटर के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।
टीकू का मामला यह है कि उसने अपने चचेरे भाई को जाने वाली धमकी और 'कश्मीरी इस्लामवादियों' की हरकतों को लेकर एक ट्वीट पोस्ट किया था।
याचिका के अनुसार, 14 दिसंबर, 2021 को टीकू के चचेरे भाई ने ट्विटर स्पेस चर्चा में भाग लिया, जिसमें उसे 'भारतीय एजेंट' कहा गया और उनके खिलाफ अन्य आरोप लगाए गए हैं।
उसके बाद अगले दिन, उसके द्वारा निम्नलिखित ट्वीट पोस्ट किया गया:
"मेरा भाई जो श्रीनगर में रहता है, कश्मीर-भारत में बैठे जिहादी आतंकवादियों और पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका में उनके आकाओं द्वारा खुलेआम धमकाया जा रहा है। क्या कोई देख रहा है? क्या हम इस्लामवादियों द्वारा गोली मारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या आप उन पर कार्रवाई करेंगे ?"
ट्विटर ने उसी दिन उनका अकाउंट लॉक कर दिया।
टीकू ने ट्विटर पर अपने चचेरे भाई को दी गई धमकियों के टेप का जिक्र करते हुए याचिका में कहा है कि ट्विटर द्वारा उनके अकाउंट को लॉक करने की कार्रवाई अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है, क्योंकि यह उनके बोलने के अधिकार का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया,
"इसके अलावा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 जैसे मध्यस्थ द्वारा प्रसारण से पहले सामग्री को संपादित या संशोधित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इस कार्रवाई के लिए कोई मंजूरी नहीं है और नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियर दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को इसके तहत बनाया गया है।"
याचिका में ट्वीट को हटाने के अलावा ट्विटर द्वारा उनके अकाउंट को लॉक करने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है।
केस का शीर्षक: आरती टिकू बनाम भारत संघ एंड अन्य।